ETV Bharat / state

कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर, कपड़ा व्यवसाई और फुटकर विक्रेता खोल सकेंगे दुकान

बुरहानपुर में अनलॉक-1 के बाद कपड़ा व्यवसाई और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फुटकर व्यापारियों को राहत देने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय की अनुमति दे दी गई है.

Burhanpur
Burhanpur
author img

By

Published : Jun 8, 2020, 12:41 AM IST

बुरहानपुर। नगर पालिक बुरहानपुर सीमाक्षेत्र और ग्राम जैनाबाद, मोहम्मदपुरा और एमागिर्द सीमाक्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन आगामी आदेश तक लगाया गया है. गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बुरहानपुर शहर के कंटेनमेंट एरिया से बाहर से आने वाले होलसेल कपड़ा व्यापारी, थोक कपड़ा व्यापारी और होजरी व्यापारियों को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कर आपूर्ति करने की अनुमति सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन 6 से दोपहर 12 बजे तक दी गई है. इस बीच व्यापारी आधा शटर खोलकर सामान की पैकिंग करेंगे. इस दौरान मास्क के साथ फेस कवर पहनना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य है.

यदि कोई व्यक्ति प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी, ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

फुटकर विक्रेताओं को मिली राहत

बुरहानपुर शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फुटकर व्यवसायियों को भी राहत दी गई है. इनके लिए अनलॉक-1 में फुटकर विक्रेताओं की गतिविधियां शुरू करने की परमिशन दी गई है. इस दौरान शहर में फुटकर विक्रेता, फेरी विक्रेता और ठेले से सब्जी-फल हाथ ठेले पर बेच सकते हैं. फुटकर विक्रेताओं को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक की छूट दी जा रही है.

बिक्री करने के दौरान विक्रेता एक स्थान पर खड़े नहीं रहेगा, इसके अलावा कंटेनमेंट क्षेत्र में सामान बेचना पूरी तरह से बंद है. फुटकर विक्रेता को ध्यान रखना होगा कि उसके ठेले पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा न हों, इस बीच कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

बुरहानपुर। नगर पालिक बुरहानपुर सीमाक्षेत्र और ग्राम जैनाबाद, मोहम्मदपुरा और एमागिर्द सीमाक्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन आगामी आदेश तक लगाया गया है. गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बुरहानपुर शहर के कंटेनमेंट एरिया से बाहर से आने वाले होलसेल कपड़ा व्यापारी, थोक कपड़ा व्यापारी और होजरी व्यापारियों को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कर आपूर्ति करने की अनुमति सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन 6 से दोपहर 12 बजे तक दी गई है. इस बीच व्यापारी आधा शटर खोलकर सामान की पैकिंग करेंगे. इस दौरान मास्क के साथ फेस कवर पहनना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य है.

यदि कोई व्यक्ति प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी, ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

फुटकर विक्रेताओं को मिली राहत

बुरहानपुर शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फुटकर व्यवसायियों को भी राहत दी गई है. इनके लिए अनलॉक-1 में फुटकर विक्रेताओं की गतिविधियां शुरू करने की परमिशन दी गई है. इस दौरान शहर में फुटकर विक्रेता, फेरी विक्रेता और ठेले से सब्जी-फल हाथ ठेले पर बेच सकते हैं. फुटकर विक्रेताओं को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक की छूट दी जा रही है.

बिक्री करने के दौरान विक्रेता एक स्थान पर खड़े नहीं रहेगा, इसके अलावा कंटेनमेंट क्षेत्र में सामान बेचना पूरी तरह से बंद है. फुटकर विक्रेता को ध्यान रखना होगा कि उसके ठेले पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा न हों, इस बीच कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.