भोपाल| मध्य प्रदेश सरकार गौशालाओं के सही रखरखाव के लिए एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है. इस निर्णय के तहत 12 शहरों की गौशालाओं के साथ नगरीय निकाय एक एमओयू साइन करेगा. साथ ही अपनी गाय को लावारिस हालत में छोड़ने पर पशुपालकों के खिलाफ जुर्माने की राशि बढ़ाई जाएगी.
गौशालाओं के सही विकास को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में देर शाम बैठक बुलाई गई. बैठक में नगरीय निकाय क्षेत्र में संचालित की जा रही गौशालाओं के संचालकों के साथ नगरीय विकास एंव आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कई विषयों पर चर्चा की. बैठक में पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि, संचालक टाउन एवं कंट्री प्लानिंग राहुल जैन और उप सचिव नगरीयप्रशासन एवं विकास मनीष सिंह उपस्थित थे.
मंत्री जयवर्धन सिंह ने बैठक के दौरान साफ कर दिया है कि शहरों में ऐसा अभियान इसलिए संचालित किया जा रहा है, ताकि एक भी लावारिस गाय सड़क पर दिखाई ना दें. सड़क पर गौ माता के छोड़ने वाले पशुपालक के खिलाफ लगने वाले जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया जाएगा.
जिन नगरीय निकाय के साथ प्रदेश सरकार एमओयू साइन करेंगी उनमे भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, कटनी, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, अशोकनगर, विदिशा, गंजबासौदा और आरोन शामिल हैं.
एमओयू में गौ-शाला संचालकों द्वारा दिये गये सुझावों को भी शामिल किया जायेगा. जयवर्धन सिंह ने कहा कि गौ-शालाओं को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा जायेगा. इनके द्वारा उत्पादित सामग्री के लिए बाजार की भी व्यवस्था की जाएगी.
पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि गौ-शाला के पशुओं और पशुपालकों के पशुओं को अलग-अलग रंग के टैग लगाये जाऐंगे. यादव ने बताया कि गौ-शालाओं को प्रति पशु, हर महीना 20 रूपये दिये जाऐंगे. यह राशि हर तीन माह में दी जाएगी.
गौ-शालाओं के मृत पशुओं के निष्पादन के लिए एडवाइजरी जारी करेंगे. उन्होंने बताया कि गौ-शालाओं में अब बिजली का कामर्शियल चार्ज नहीं लगेगा. सोलर पैनल लगवाए जाने पर विचार किया जा रहा है.