भोपाल। प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग प्रोत्साहन योजना (MSME) को लेकर नई नीति जारी कर दी है, इस नीति में नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं. बता दें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया है, लेकिन शर्त रखी है कि कुल रोजगार का 70% प्रदेश के स्थाई निवासियों को नौकरी देना होगा.
एमएसएमई योजना की नई नीति में सरकार ने आरक्षण सिस्टम लागू किया गया है. नई योजनाओं के तहत नगर निगम की सीमा में केवल राज्य शासन या उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए आवंटित शासकीय भूमि और मास्टर प्लान में उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित की जाती है, तभी इकाई को योजना अनुदान की पात्रता होगी. सरकार ने सुविधा दी है कि निजी भूमि और अविकसित सरकारी जमीन पर उद्योग लगाने पर शासन अधोसंरचना विकास में 50 प्रतिशत राशि खर्च करेगा.
सरकार ने यह भी तय किया है कि महिला अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों को हर साल 2.5 प्रतिशत चार वर्षों के लिए अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान दिया जाएगा. वहीं शर्त रखी गई है कि रेडीमेड गारमेंट्स समेत अन्य वस्तुओं के निर्माण करने वाले उद्योग प्रदेश के स्थाई नियमित कर्मचारी के नाम वेतन आदि की जानकारी हर महीने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र को उपलब्ध कराएंगे.