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गोली मारकर हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, लाइसेंसी बंदूक मालिक को 6 माह की सजा

अपर सत्र न्‍यायालय बैरसिया में हत्‍या के आरोपी सैयद जुनैद अली को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और अन्य धाराओं में 5 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1 लाख 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है.

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Published : Oct 9, 2020, 5:18 PM IST

Accused in murder case punished
हत्या के मामले में आरोपियों को हुई सजा

भोपाल। अपर सत्र न्‍यायालय ने बैरसिया में हत्‍या के आरोपी सैयद जुनैद अली को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और अन्य धाराओं में 5 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1 लाख 5 हजार रूपये जुर्माने से की सजा दी है. वहीं आरोपी को लाईसेंसी बंदूक देने के लिये सैयद निसार अली को 6 माह के सश्रम कारावास औप 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. सबूतों के आभाव में आरोपी अनस खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने की थी.

मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने बताया कि सूचनाकर्ता मंगलेश द्वारा दिनांक 4 नवंबर 2014 को करीब 4:30 बजे पुलिस थाना बैरसिया को सूचना दी गई कि जगमोहन और जगदीश गुर्जर एक साथ नरसिंहगढ़ गये थे, वहां से लौटते समय रूनाहा रोड पर एक कार उनके आगे पीछे चल रही थी. वहीं करीब 4:40 बजे भोजपुरा रोड पर उसने अपनी कार आरोपी से आगे निकाल ली तो आरोपी ने अपनी कार में से ही फायर किया, जिससे गोली लगने से जगदीश की मौत हो गई. वहीं सूचनाकर्ता ने बताया कि आरोपी की कार में की खिड़की में काला शीशा लगा था, इसलिये उसमें बैठे व्‍यक्तियों को देख नहीं पाया.

सूचना के आधार पर कार में बैठे अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपी अनस खान को अभिरक्षा में लेकर गाड़ी जब्त कर पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने सैयद जुनैद अली और सैयद निसार अली के बारे में जानकारी दी थी.

जिसके बाद पुलिस द्वारा निसार अली से उसकी लाईसेंसी बंदूक जब्त की गई, जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. विवेचना के बाद अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया. जिसके बाद आज कोर्ट के द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

भोपाल। अपर सत्र न्‍यायालय ने बैरसिया में हत्‍या के आरोपी सैयद जुनैद अली को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और अन्य धाराओं में 5 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1 लाख 5 हजार रूपये जुर्माने से की सजा दी है. वहीं आरोपी को लाईसेंसी बंदूक देने के लिये सैयद निसार अली को 6 माह के सश्रम कारावास औप 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. सबूतों के आभाव में आरोपी अनस खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने की थी.

मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने बताया कि सूचनाकर्ता मंगलेश द्वारा दिनांक 4 नवंबर 2014 को करीब 4:30 बजे पुलिस थाना बैरसिया को सूचना दी गई कि जगमोहन और जगदीश गुर्जर एक साथ नरसिंहगढ़ गये थे, वहां से लौटते समय रूनाहा रोड पर एक कार उनके आगे पीछे चल रही थी. वहीं करीब 4:40 बजे भोजपुरा रोड पर उसने अपनी कार आरोपी से आगे निकाल ली तो आरोपी ने अपनी कार में से ही फायर किया, जिससे गोली लगने से जगदीश की मौत हो गई. वहीं सूचनाकर्ता ने बताया कि आरोपी की कार में की खिड़की में काला शीशा लगा था, इसलिये उसमें बैठे व्‍यक्तियों को देख नहीं पाया.

सूचना के आधार पर कार में बैठे अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपी अनस खान को अभिरक्षा में लेकर गाड़ी जब्त कर पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने सैयद जुनैद अली और सैयद निसार अली के बारे में जानकारी दी थी.

जिसके बाद पुलिस द्वारा निसार अली से उसकी लाईसेंसी बंदूक जब्त की गई, जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. विवेचना के बाद अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया. जिसके बाद आज कोर्ट के द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

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