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बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत, सीएम ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. जिसमें वे व्यक्ति जिनके मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें आरबीसी 6/4 के तहत एक लाख रुपए की राशि, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की 20 हजार रुपए की राशि तथा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रूपये की राशि कुल इस प्रकार एक लाख 32 हजार की राशि दने के निर्देश दिए गए हैं.

shivraj singh chauhan
शिवराज सिंह चौहान
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Published : Sep 7, 2020, 2:07 AM IST

भोपाल। बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें आरबीसी 6/4 के तहत एक लाख रुपए की राशि, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की 20 हजार रुपए की राशि तथा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की राशि कुल इस प्रकार एक लाख 32 हजार की राशि प्रदान की जाए.

पशु शेड के‍ लिए मिलेंगे 70 से 1 लाख

मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से जिन व्यक्तियों के पशु शेड नष्ट हो गए हैं, उन्हें पशु शेड बनाने के लिए, यदि उनके पास 5 पशु हैं तो 70 हजार रुपए की राशि और यदि 10 पशु हैं, तो एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी. इससे वे अपना नया पशु शेड बनवा सकते हैं. बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को अनाज एवं बर्तन इत्यादि के लिए 5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति भी दी जाए.

खेत में कार्य कराने के लिए 3 लाख 80 हजार रुपए

अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित खेतों में खेत सुधार के लिए 3 लाख 80 हजार रुपए तक के कार्य कराए जाने का मनरेगा के अंतर्गत प्रावधान है. इसके अंतर्गत कपिलधारा कुआ, खेत-तालाब, मेढ़बांधन आदि कार्य कराए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावित किसानों को खेत सुधार के लिए अधिकतम लाभ दिलवाया जाए.

मिलेगा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार के अलावा 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान है. इस संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर जल्दी से जल्दी अनुमति प्राप्त की जाए. साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाए.

सार्वजनिक संपत्तियों का सुधार कराएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों का सुधार मनरेगा के अंतर्गत करवाया जाए. उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए जाएं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने में जिला प्रशासन तथा जिला पंचायत पूरी मदद करे. वे मकान बनाने का सामान आदि वाजिब दामों में लोगों को मिले इस संबंध में कार्रवाई करें.

भोपाल। बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें आरबीसी 6/4 के तहत एक लाख रुपए की राशि, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की 20 हजार रुपए की राशि तथा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की राशि कुल इस प्रकार एक लाख 32 हजार की राशि प्रदान की जाए.

पशु शेड के‍ लिए मिलेंगे 70 से 1 लाख

मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से जिन व्यक्तियों के पशु शेड नष्ट हो गए हैं, उन्हें पशु शेड बनाने के लिए, यदि उनके पास 5 पशु हैं तो 70 हजार रुपए की राशि और यदि 10 पशु हैं, तो एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी. इससे वे अपना नया पशु शेड बनवा सकते हैं. बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को अनाज एवं बर्तन इत्यादि के लिए 5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति भी दी जाए.

खेत में कार्य कराने के लिए 3 लाख 80 हजार रुपए

अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित खेतों में खेत सुधार के लिए 3 लाख 80 हजार रुपए तक के कार्य कराए जाने का मनरेगा के अंतर्गत प्रावधान है. इसके अंतर्गत कपिलधारा कुआ, खेत-तालाब, मेढ़बांधन आदि कार्य कराए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावित किसानों को खेत सुधार के लिए अधिकतम लाभ दिलवाया जाए.

मिलेगा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार के अलावा 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान है. इस संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर जल्दी से जल्दी अनुमति प्राप्त की जाए. साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाए.

सार्वजनिक संपत्तियों का सुधार कराएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों का सुधार मनरेगा के अंतर्गत करवाया जाए. उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए जाएं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने में जिला प्रशासन तथा जिला पंचायत पूरी मदद करे. वे मकान बनाने का सामान आदि वाजिब दामों में लोगों को मिले इस संबंध में कार्रवाई करें.

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