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Union Budget 2022: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

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Published : Feb 1, 2022, 12:25 PM IST

Updated : Feb 1, 2022, 12:39 PM IST

नए टैक्स दरों में वित्त मंत्री ने कोई बदलाव नहीं किया है, दिव्यांग जनों को टैक्स में छूट का एलान. आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी.

No change in Current income tax slab
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव. इनकम बेस को भी एक करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की घोषणा.

No change in Current income tax slab
मौजूदा टैक्स स्लैब

आरबीआई जारी करेगा डिजिटल रूपी

भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान हो गया है, बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा. क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.

ITR भरने में गड़बड़ी पर सुधार का मौका

यदि आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्सपेयर आईटीआर नहीं भरा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है. इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा. अब आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार करने का मौका मिलेगा.

को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव. इनकम बेस को भी एक करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की घोषणा.

No change in Current income tax slab
मौजूदा टैक्स स्लैब

आरबीआई जारी करेगा डिजिटल रूपी

भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान हो गया है, बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा. क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.

ITR भरने में गड़बड़ी पर सुधार का मौका

यदि आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्सपेयर आईटीआर नहीं भरा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है. इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा. अब आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार करने का मौका मिलेगा.

Last Updated : Feb 1, 2022, 12:39 PM IST
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