भोपाल। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. प्रदेश के 19 जिलों में आचार संहिता लागू होने के साथ ही इन क्षेत्रों में चुनावी रैलियों के दौरान घोषणाओं, लोकार्पण, भूमि पूजन आदि निर्माण कार्यों पर भी रोक लग गई है. आचार संहिता लगने से करोड़ों के विकास कार्यों पर रोक लग गई है. इनमें मुरैना और भिंड में चंबल प्रोग्रेस वे और ग्वालियर में बनने वाली 15 किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड जैसे कई निर्माण कार्य शामिल हैं.
करीब 5000 करोड़ की हुई घोषणाएं
उपचुनाव को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले करीब 2 महीने से लगातार चुनावी क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर नई-नई घोषणाएं की है. खासतौर से ग्वालियर चंबल इलाके की लगभग सभी सीटों पर करीब साढे तीन हजार करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों का एलान किया गया. इनमें से अधिकांश के भूमि पूजन और शिलान्यास हो चुके हैं, लेकिन इनके निर्माण कार्य पर आचार संहिता के साथ ही ब्रेक लग गया है.
- मुख्य घोषणाएं
सांवेर में 26 सौ करोड़ की नर्मदा जल योजना
शिवपुरी में 226 करोड़ के सर्कुलर डैम परियोजना
मुरैना और भिंड में चंबल प्रोग्रेस वे
चंबल नदी से ग्वालियर के तिघरा जलाशय को भरने की परियोजना
ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाली 15 किलोमीटर लंबी स्मार्ट सिटी रोड
सिर्फ चुनावी जिलों में प्रभावी होगी आचार संहिता
उप चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आचार संहिता सिर्फ उन्हीं जिलों में लागू होगी, जहां चुनाव होने हैं. इस तरह देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 12 जिलों में पूरी तरह से आचार संहिता लागू होगी.
कहां-कहां लागू होगी आचार संहिता
इसमें रायसेन (सांची विधानसभा सीट), अनूपपुर, मंदसौर (सुवासरा विधानसभा सीट), धार की (बदनावर विधानसभा सीट), राजगढ़ (ब्यावरा विधानसभा सीट), अशोकनगर, गुना (बमोरी विधानसभा सीट), शिवपुरी (करेरा पोहरी विधानसभा सीट), दतिया (भांडेर विधानसभा सीट) छतरपुर (बड़ा मलहरा विधानसभा सीट), भिंड (मेहगांव गोहद विधानसभा सीट), जबकि आगर मालवा मैं पूर्ण आचार संहिता लागू रहेगी. वहीं इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास और मुरैना में सीमित आचार संहिता लागू रहेगी.