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कोरोना के चलते मध्यप्रदेश की जेलों से रिहा होंगे पांच हजार कैदी, सरकार ने जारी किया आदेश

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने 5 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का आदेश जारी किया है. पहले चरण में भोपाल सेंट्रल जेल से 210 कैदियों को छोड़ा जाएगा.

Prisoners will be released on parole
पैरोल पर रिहा होंगे कैदी
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Published : Mar 30, 2020, 1:50 PM IST

भोपाल। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया है. वहीं कोरोना वायरस का यह खतरा जेल में बंद कैदियों पर भी मंडरा रहा है. लिहाजा मध्य प्रदेश की जेलों से करीब 5 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है. इसके लिए मध्यप्रदेश शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. पहले चरण में भोपाल सेंट्रल जेल से 210 कैदियों को छोड़ा जाएगा. इसके बाद आने वाले 3 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों से कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा.

Order issued
आदेश जारी

मध्य प्रदेश की ज्यादातर जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है. इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर जेल प्रबंधन से उम्रदराज और बीमारी से ग्रसित कैदियों की सूची तैयार करने को कहा था. इसके साथ ही हाई पावर कमेटी को अपने स्तर पर इन कैदियों को पैरोल पर रिहा किए जाने के निर्देश दिए थे. 26 मार्च को हुई हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश की जेलों में उम्रदराज और बीमारियों से ग्रसित पुरुष और महिला कैदियों को 45 दिन की पैरोल पर रिहा किया जाए.

हाई पावर कमेटी के बैठक के बाद मध्य प्रदेश शासन ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. मध्य प्रदेश की जिलों से करीब 5 हजार कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा. जिनमें 5 साल तक की सजा वाले कैदी शामिल हैं. साथ ही 50 साल से ज्यादा उम्र और अलग-अलग बीमारियों से ग्रसित कैदी भी शामिल हैं. पैरोल पर छोड़े गए कैदियों की यह अवधि भी सजा में शामिल की जाएगी. भोपाल सेंट्रल जेल से पहले चरण में 210 बंधुओं को रिहा किया जाएगा.

भोपाल। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया है. वहीं कोरोना वायरस का यह खतरा जेल में बंद कैदियों पर भी मंडरा रहा है. लिहाजा मध्य प्रदेश की जेलों से करीब 5 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है. इसके लिए मध्यप्रदेश शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. पहले चरण में भोपाल सेंट्रल जेल से 210 कैदियों को छोड़ा जाएगा. इसके बाद आने वाले 3 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों से कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा.

Order issued
आदेश जारी

मध्य प्रदेश की ज्यादातर जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है. इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर जेल प्रबंधन से उम्रदराज और बीमारी से ग्रसित कैदियों की सूची तैयार करने को कहा था. इसके साथ ही हाई पावर कमेटी को अपने स्तर पर इन कैदियों को पैरोल पर रिहा किए जाने के निर्देश दिए थे. 26 मार्च को हुई हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश की जेलों में उम्रदराज और बीमारियों से ग्रसित पुरुष और महिला कैदियों को 45 दिन की पैरोल पर रिहा किया जाए.

हाई पावर कमेटी के बैठक के बाद मध्य प्रदेश शासन ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. मध्य प्रदेश की जिलों से करीब 5 हजार कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा. जिनमें 5 साल तक की सजा वाले कैदी शामिल हैं. साथ ही 50 साल से ज्यादा उम्र और अलग-अलग बीमारियों से ग्रसित कैदी भी शामिल हैं. पैरोल पर छोड़े गए कैदियों की यह अवधि भी सजा में शामिल की जाएगी. भोपाल सेंट्रल जेल से पहले चरण में 210 बंधुओं को रिहा किया जाएगा.

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