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ग्रीन जोन में बालाघाट, फिर भी लॉकडाउन का कराया जा रहा सख्ती से पालन

बालाघाट जिले में वायरस नहीं होने के चलते ग्रीन जोन में रखा गया है. जिसके चलते प्रशासन ने ग्रामीण अंचल में कुछ आंशिक छूट दी तो शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है. जरुरी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी.

Balaghat in Green Zone
ग्रीन जोन में बालाघाट
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Published : Apr 21, 2020, 6:16 PM IST

बालाघाट। बालाघाट सहित पूरे देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन है. बालाघाट जिला में वायरस नहीं होने के चलते ग्रीन जोन में रखा गया है. ग्रीन जोन होने के चलते प्रशासन ने ग्रामीण अंचल में कुछ आंशिक छूट दी तो वहीं शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है. लोगों को जरुरी सामान के लिए होम डिलीवरी के जरिए सामान उपलब्ध कराया जाएगा.

ग्रीन जोन में बालाघाट

कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि किसानों की सुविधाओं को देखते हुए कृषि संबंधी मशीनों के उपकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र के की दुकानें और खाद, बीज कीटनाशक दुकाने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है. दुकानों पर 2 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे. इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में कृषि कार्य के लिए खाद बीज के निर्माण वितरण से जुड़े उद्योग, पशु आहार उद्योग और दूध से बने सामान, कोरियर, वेयरहाउसिंग की सेवाए शामिल हैं.

तेंदूपत्ता तोड़ने के लिये मजदूरों को परमिशन दिया गया है. जिसके तहत वन विभाग सोशल डिस्टेंस का पालन करते पत्ते तुड़वाएंगे. साथ ही श्रमिकों को मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले सभी व्यवसायों में श्रमिकों की संख्या 50 फिसदी होगी.

बालाघाट। बालाघाट सहित पूरे देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन है. बालाघाट जिला में वायरस नहीं होने के चलते ग्रीन जोन में रखा गया है. ग्रीन जोन होने के चलते प्रशासन ने ग्रामीण अंचल में कुछ आंशिक छूट दी तो वहीं शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है. लोगों को जरुरी सामान के लिए होम डिलीवरी के जरिए सामान उपलब्ध कराया जाएगा.

ग्रीन जोन में बालाघाट

कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि किसानों की सुविधाओं को देखते हुए कृषि संबंधी मशीनों के उपकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र के की दुकानें और खाद, बीज कीटनाशक दुकाने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है. दुकानों पर 2 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे. इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में कृषि कार्य के लिए खाद बीज के निर्माण वितरण से जुड़े उद्योग, पशु आहार उद्योग और दूध से बने सामान, कोरियर, वेयरहाउसिंग की सेवाए शामिल हैं.

तेंदूपत्ता तोड़ने के लिये मजदूरों को परमिशन दिया गया है. जिसके तहत वन विभाग सोशल डिस्टेंस का पालन करते पत्ते तुड़वाएंगे. साथ ही श्रमिकों को मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले सभी व्यवसायों में श्रमिकों की संख्या 50 फिसदी होगी.

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