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अनूपपुर जिले में धारा 144 लागू, 31 मार्च तक जिला रहेगा लॉकडाउन

अनूपपुर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने कोरेना वायरस को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है. जिले में 22 मार्च रात 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी.

Anuppur district will lockedown as of March 31
अनूपपुर जिले में धारा 144 लागू
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Published : Mar 22, 2020, 10:01 PM IST

अनूपपुर। कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने कोरोना वायरस को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई. जिले में 22 मार्च रात 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने क्षेत्र की जनता से करोना वायरस से लड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की साथ ही प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने की गुजारिश की है.

Anuppur district will lockedown as of March 31
लॉकडाउन का आदेश
जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है. जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं. किसी भी माध्यम से सड़क और रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है. वहीं जिले के लोगों का भी जिले से बाहर जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है.
अनूपपुर जिले में धारा 144 लागू

लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. मेडिकल शॉप के अलावा समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. वही आवश्यक सेवाएं जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल पंप, नगर पालिका, पंचायत कार्यालय इससे मुक्त रहेंगे.

दोपहर 12 से 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
अति आवश्यक वस्तुएं जैसे खादय सामग्री, राशन, फल, पीडीएस दुकान सब्जी आदि की दुकानें दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. इन आवश्यक सामग्रियों की खरीदी के लिए आम जनता को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी. लेकिन यह छूट होम क्वेरेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी.

अनूपपुर। कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने कोरोना वायरस को देखते हुए तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई. जिले में 22 मार्च रात 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने क्षेत्र की जनता से करोना वायरस से लड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की साथ ही प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने की गुजारिश की है.

Anuppur district will lockedown as of March 31
लॉकडाउन का आदेश
जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है. जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं. किसी भी माध्यम से सड़क और रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है. वहीं जिले के लोगों का भी जिले से बाहर जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है.
अनूपपुर जिले में धारा 144 लागू

लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. मेडिकल शॉप के अलावा समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. वही आवश्यक सेवाएं जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल पंप, नगर पालिका, पंचायत कार्यालय इससे मुक्त रहेंगे.

दोपहर 12 से 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
अति आवश्यक वस्तुएं जैसे खादय सामग्री, राशन, फल, पीडीएस दुकान सब्जी आदि की दुकानें दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. इन आवश्यक सामग्रियों की खरीदी के लिए आम जनता को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी. लेकिन यह छूट होम क्वेरेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी.

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