जबलपुर। भूमि अधिग्रहण कर खेत से सड़क निकालने के मामले में एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वी के शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, याचिका पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी.
रीवा जिले के ग्राम चहुआ निवासी उमा प्रताप सिंह और उनके दो भाईयों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर बिना अनुमति सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है, याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है,
याचिका में प्रदेश सरकार, रीवा कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार पी जी अग्रवाल कंपनी को अनावेदक बनाया गया है, याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अरूण कुमार सिंह ने पैरवी की है.