भोपाल। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की भविष्य निधि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जीपीएफ अदालत 21 अप्रैल को आयोजित की जा रही है. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की समस्याओं, गलत प्रविष्टि और कटौती से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिये प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर की पहल पर राज्य में पहली बार जीपीएफ अदालत हो रही है. यह जीपीएफ अदालत जबलपुर के स्मार्ट सिटी कार्यालय के मानव भवन में 21 जुलाई को लगेगी.
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जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए लगेगी अदालत: जबलपुर संभाग के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये इस अदालत में अपना पक्ष रख सकेंगे. उन्हें अपनी शिकायतों से संबंधित सभी पत्राचार, सत्यापित पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होना होगा. प्रधान महालेखाकार ग्वालियर ने जबलपुर के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे जीपीएफ अदालत में उपस्थित होकर अपनी जीपीएफ संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाएं. (GPF court on 21 July in Jabalpur )(MP GPF Court )
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(आईएएनएस)