ETV Bharat / city

MP GPF Court : कर्मचारी उठाएं मौके का लाभ, 21 जुलाई को जबलपुर में लगेगी GPF अदालत

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की GPF संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जबलपुर के स्मार्ट सिटी कार्यालय के मानव भवन में 21 जुलाई को जीपीएफ अदालत लगाई जा रही है. कर्मचारियों को अपनी शिकायतों से संबंधित सभी पत्राचार, सत्यापित पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होना होगा (GPF court on 21 July in Jabalpur )

Madhya Pradesh GPF court on 21 July in Jabalpur
21 जुलाई को जबलपुर में लगेगी GPF अदालत
author img

By

Published : Jul 18, 2022, 7:07 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की भविष्य निधि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जीपीएफ अदालत 21 अप्रैल को आयोजित की जा रही है. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की समस्याओं, गलत प्रविष्टि और कटौती से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिये प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर की पहल पर राज्य में पहली बार जीपीएफ अदालत हो रही है. यह जीपीएफ अदालत जबलपुर के स्मार्ट सिटी कार्यालय के मानव भवन में 21 जुलाई को लगेगी.

सब्सिडी को करना होगा मैनेज, नहीं तो सरकार के लिए हो सकती है मुश्किल

जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए लगेगी अदालत: जबलपुर संभाग के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये इस अदालत में अपना पक्ष रख सकेंगे. उन्हें अपनी शिकायतों से संबंधित सभी पत्राचार, सत्यापित पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होना होगा. प्रधान महालेखाकार ग्वालियर ने जबलपुर के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे जीपीएफ अदालत में उपस्थित होकर अपनी जीपीएफ संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाएं. (GPF court on 21 July in Jabalpur )(MP GPF Court )
Small Saving Schemes: PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को झटका, पढ़ें खबर

(आईएएनएस)

भोपाल। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की भविष्य निधि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जीपीएफ अदालत 21 अप्रैल को आयोजित की जा रही है. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की समस्याओं, गलत प्रविष्टि और कटौती से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिये प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर की पहल पर राज्य में पहली बार जीपीएफ अदालत हो रही है. यह जीपीएफ अदालत जबलपुर के स्मार्ट सिटी कार्यालय के मानव भवन में 21 जुलाई को लगेगी.

सब्सिडी को करना होगा मैनेज, नहीं तो सरकार के लिए हो सकती है मुश्किल

जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए लगेगी अदालत: जबलपुर संभाग के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये इस अदालत में अपना पक्ष रख सकेंगे. उन्हें अपनी शिकायतों से संबंधित सभी पत्राचार, सत्यापित पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होना होगा. प्रधान महालेखाकार ग्वालियर ने जबलपुर के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे जीपीएफ अदालत में उपस्थित होकर अपनी जीपीएफ संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाएं. (GPF court on 21 July in Jabalpur )(MP GPF Court )
Small Saving Schemes: PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को झटका, पढ़ें खबर

(आईएएनएस)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.