नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपी सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की ईडी हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दी है. 11 सिंतबर को रतुल पुरी की ईडी हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी जिसके बाद ईडी ने उसे कोर्ट में पेश किया था. ईडी ने रातुल पुरी की आठ दिनों की रिमांड की मांग की थी.
पिछले पांच सितंबर को कोर्ट ने रतुल पुरी को 11 सिंतबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था. पिछले तीन सितंबर को कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. तीन सितंबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि रतुल पुरी को एक दूसरे मामले में कोर्ट ने 17 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. रतुल पुरी ने इस मामले में सरेंडर करने के लिए याचिका दायर किया है. कोर्ट पहले ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है. तब कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया था.
पिछले 29 अगस्त को कोर्ट ने रतुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि रतुल पुरी एक दूसरे मामले में हिरासत में हैं इसलिए उसे सरेंडर करने का आदेश देने से दूसरे मामले की जांच में असर पड़ सकता है.
रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी. पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था.