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राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी श्रीहरन समेत सभी छह दोषी जेल से रिहा

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Published : Nov 12, 2022, 5:24 PM IST

Updated : Nov 12, 2022, 10:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के सभी छह दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा काट रहे आरपी रविचंद्रन और नलिनी श्रीहरन समेत छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था.

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चेन्नई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी छह दोषियों को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया. उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन वेल्लोर जेल से रिहा हुई. जेल से रिहाई के बाद नलिनी श्रीहरन ने कहा, "मैं तमिलनाडु के लोगों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने 32 साल तक मेरा साथ दिया. मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देती हूं. बाकी के बारे में मैं कल चेन्नई में प्रेस मीट के दौरान बोलूंगी. उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील भी संबोधित करेंगे." नलिनी श्रीहरन के भाई बकियानाथन ने कहा कि नलिनी और हमारा परिवार आज बहुत खुश हैं. वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीने जा रही है. हम उनके (सीएम एमके स्टालिन) से मिलने की कोशिश करेंगे.

  • Vellore, Tamil Nadu | Nalini Sriharan, one of the six convicts in the assassination of former PM Rajiv Gandhi released from Vellore Jail. pic.twitter.com/SV6JzO62ft

    — ANI (@ANI) November 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जानकारी के मुताबिक, राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य दोषियों को शनिवार शाम को तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया. वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर केंद्रीय जेल गई, जहां से उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहा किया गया. पति से मिलकर नलिनी भावुक हो गई. मुरुगन के अलावा मामले में अन्य दोषी संथन को रिहाई के बाद पुलिस वाहन में राज्य के तिरुचिरापल्ली स्थित विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया. दोनों श्रीलंकाई नागरिक हैं. राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी रॉबर्ट पायस और जयकुमार को यहां की पुझाल जेल से रिहाई के बाद विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया. पायस और राजकुमार भी श्रीलंकाई नागरिक हैं.

उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार के आदेश की प्रति मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने चार श्रीलंकाई नागरिकों सहित सभी छह दोषियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की थी. न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि एक अन्य दोषी ए. जी. पेरारिवलन को रिहा करने के लिए पहले दिया गया उसका आदेश इन दोषियों पर भी समान रूप से लागू होता है. उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में करीब तीन दशक से उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य शेष दोषियों को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को निर्देश दिया था.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी. नलिनी के अलावा उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, आर.पी. रविचंद्रन, संथन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा किया जाना था. श्रीहरन, संतन, रॉबर्ट और जयकुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं जबकि नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं.

(एक्सट्रा इनपुट-एजेंसी)

चेन्नई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी छह दोषियों को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया. उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन वेल्लोर जेल से रिहा हुई. जेल से रिहाई के बाद नलिनी श्रीहरन ने कहा, "मैं तमिलनाडु के लोगों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने 32 साल तक मेरा साथ दिया. मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देती हूं. बाकी के बारे में मैं कल चेन्नई में प्रेस मीट के दौरान बोलूंगी. उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील भी संबोधित करेंगे." नलिनी श्रीहरन के भाई बकियानाथन ने कहा कि नलिनी और हमारा परिवार आज बहुत खुश हैं. वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीने जा रही है. हम उनके (सीएम एमके स्टालिन) से मिलने की कोशिश करेंगे.

  • Vellore, Tamil Nadu | Nalini Sriharan, one of the six convicts in the assassination of former PM Rajiv Gandhi released from Vellore Jail. pic.twitter.com/SV6JzO62ft

    — ANI (@ANI) November 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जानकारी के मुताबिक, राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य दोषियों को शनिवार शाम को तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया. वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर केंद्रीय जेल गई, जहां से उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहा किया गया. पति से मिलकर नलिनी भावुक हो गई. मुरुगन के अलावा मामले में अन्य दोषी संथन को रिहाई के बाद पुलिस वाहन में राज्य के तिरुचिरापल्ली स्थित विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया. दोनों श्रीलंकाई नागरिक हैं. राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी रॉबर्ट पायस और जयकुमार को यहां की पुझाल जेल से रिहाई के बाद विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया. पायस और राजकुमार भी श्रीलंकाई नागरिक हैं.

उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार के आदेश की प्रति मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने चार श्रीलंकाई नागरिकों सहित सभी छह दोषियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की थी. न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि एक अन्य दोषी ए. जी. पेरारिवलन को रिहा करने के लिए पहले दिया गया उसका आदेश इन दोषियों पर भी समान रूप से लागू होता है. उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में करीब तीन दशक से उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य शेष दोषियों को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को निर्देश दिया था.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी. नलिनी के अलावा उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, आर.पी. रविचंद्रन, संथन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा किया जाना था. श्रीहरन, संतन, रॉबर्ट और जयकुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं जबकि नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं.

(एक्सट्रा इनपुट-एजेंसी)

Last Updated : Nov 12, 2022, 10:21 PM IST
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