हैदराबाद : देश में ओमीक्रोन (omicron cases in india) के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती का दौर शुरू हो गया है. कुछ राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी है. अब तक महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरफ से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है. जबकि गुजरात के 8 शहरों में इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. महाराष्ट्र में शुक्रवार रात्रि से ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, हरियाणा शनिवार रात्रि से इसे लागू करेगा.
गौरतलब है कि देश के 17 राज्यों में ओमीक्रोन के 358 मामले आ चुके हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 88, दिल्ली में 67, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, गुजरात में 30, केरल में 27, राजस्थान में 22, हरियाणा में 4, ओडिशा में 4, जम्मू कश्मीर में 3, बंगाल में 2, आंध्र प्रदेश में 2, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1 और उत्तराखंड में 1 केस सामने आया है. लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर शुरू हो चुका है.
हरियाणा में नाइट कर्फ्यू
कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन की दहशत के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया (Night Curfew in haryana) है. आदेश के मुताबिक, राज्य में हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा होगा. पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी. रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन को भी प्रतिबंधित किया जाएगा.
मध्य प्रदेश में लगी पाबंदियां
मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य में ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in madhya pradesh) से जुड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि कोरोना को रोकना प्राथमिकता है, जरूरत पड़ी तो और भी सख्त कदम उठाने पर सरकार विचार कर सकती है. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल आदि में जितने भी 18 साल से अधिक उम्र के छात्र-छात्राएं, टीचर, स्टाफ हैं उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज़ जरूर लेनी है.
उत्तर प्रदेश में भी लगा नाइट कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए शनिवार, 25 दिसंबर से प्रदेश व्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किये जाने के निर्देश दिए हैं. रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे (Night Curfew in uttar pradesh)तक प्रभावी रहेगा. दी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति हो और आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा.
मुख्यमंत्री ने यह भी हिदायत दी कि बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें और बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे. बयान के अनुसार सड़कों या बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए और पुलिस बल लगातार गश्त करे. इसके अलावा राज्य की सीमा पर हर व्यक्ति की जांच और बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे तक सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं.
गुजरात में भी सख्ती
गुजरात में भी कोरोना के हालात को देखते हुए 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू (night curfew in gujrat) लगाया गया है. पहले इन शहरों में रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू था, जिसे अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है. नाइट कर्फ्यू की पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट आधी रात तक 75% लोगों के साथ खुले रह सकते हैं. आधी रात तक होम डिलीवरी और टेक-अवे सेवाओं की भी अनुमति है. पाबंदी वाले शहरों में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ शामिल हैं.
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