चंडीगढ़: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मानहानि केस (kangana ranaut defamation case) में बड़ी राहत मिली है. अब कंगना को 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं होना होगा. दरअसल कंगना ने अपने खिलाफ मानहानि के केस को रद्द करने की याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की थी. जिस पर सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिए हैं, कि इस मामले की सुनवाई तब तक ना हो, जब तक कि हाई कोर्ट में अगली सुनवाई ना हो जाए.
कंगना रनौत मानहानि केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (punjab haryana high court) में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी. अब कंगना को आगामी 14 जुलाई को भी बठिंडा कि जिला अदालत में पेश नहीं होना होगा. कंगना के वकील अभिनव सूद ने कहा है कि कंगना के खिलाफ मानहानि के केस को खारिज किया जाए. बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने बठिंडा की मोहिंदर कौर की फोटो पोस्ट की थी.
पोस्ट में कंगना ने कहा था कि बुजुर्ग महिला 100-100 रुपये की रोजाना की मजदूरी पर आंदोलन में शामिल होने पहुंची हैं. इस पोस्ट के बाद कंगना किसान संगठन और किसानों के समर्थकों के निशाने पर आ गई थीं. सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रोल किया गया था. जिसके बाद बठिंडा की मोहिंदर कौर ने कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज (defamation case filed by Mahinder Kaur) करवाया था. इसी केस में बठिंडा कोर्ट ने कंगना को 14 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए थे. उससे पहले कंगना रनौत ने मानहानि के केस को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में (Kangana Ranaut moves High Court) चुनौती दी है. जिसके बाद सोमवार को हाई कोर्ट से कंगना रनौत को राहत मिली है.