नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन और चोरी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास और मुख्य आरोपी अनूप मांझी की 9.28 करोड़ रूपये की संपत्ति धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कुर्क की गई है.
जांच एजेंसी ने संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो अस्थायी आदेश जारी किए. ईडी ने एक बयान में बताया कि कुर्की की पहली कार्रवाई में सात भूखंड और उत्तर प्रदेश के अमेठी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दो फ्लैट की कुर्की की गई. इनकी कीमत 48.57 लाख रुपये आंकी गई है और इनके मालिक विनय मिश्रा और विकास मिश्रा हैं.
इसमें बताया गया कि कुर्की की दूसरी कार्रवाई में 20 भूखंड और पश्चिम बंगाल तथा मुंबई में एक-एक फ्लैट जिनकी कीमत 8.8 करोड़ रूपये आंकी गई है, उनकी कुर्की की गई. ये संपत्ति अनूप मांझी और उनके परिजनों की है.
ईडी ने पीएमएलए के तहत यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अध्ययन के बाद दर्ज किया था. उक्त प्राथमिकी आसनसोल के इर्द गिर्द कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में कई करोड़ रूपये के कथित घोटाले से संबंधित थी.
मांझी उर्फ लाला को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया गया है. ईडी ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के परिवार को इस गैरकानूनी कारोबार से प्राप्त धन मिला.
(पीटीआई-भाषा)