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अयोध्या प्रकरण : पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

अयोध्या भूमि विवाद में बीते नौ नवंबर के दिए गए फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ चेंबर में विचार करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट
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Published : Dec 11, 2019, 6:50 PM IST

Updated : Dec 12, 2019, 12:09 AM IST

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ आज अपने चेंबर में उन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करेगी, जो राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में गत नौ नवंबर को शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया था. SC ने साथ ही अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने की बात कही थी.

पढ़ें : अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त, मस्जिद के लिए लगभग दोगुनी जमीन

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ चेंबर में होने वाली कार्यवाही में संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करेगी. पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.ए. नजीर व जस्टिस संजीव खन्ना हैं.

पढ़ें : अयोध्या भूमि विवाद : सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई छह पुनर्विचार याचिकाएं

जस्टिस खन्ना इकलौते जज हैं, जो उस पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अंग नहीं थे, जिसने नौ नवंबर का फैसला सुनाया था. जस्टिस खन्ना तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई का स्थान लेंगे, जो अब अवकाश ग्रहण कर चुके हैं.

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ आज अपने चेंबर में उन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करेगी, जो राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में गत नौ नवंबर को शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया था. SC ने साथ ही अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने की बात कही थी.

पढ़ें : अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त, मस्जिद के लिए लगभग दोगुनी जमीन

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ चेंबर में होने वाली कार्यवाही में संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करेगी. पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.ए. नजीर व जस्टिस संजीव खन्ना हैं.

पढ़ें : अयोध्या भूमि विवाद : सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई छह पुनर्विचार याचिकाएं

जस्टिस खन्ना इकलौते जज हैं, जो उस पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अंग नहीं थे, जिसने नौ नवंबर का फैसला सुनाया था. जस्टिस खन्ना तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई का स्थान लेंगे, जो अब अवकाश ग्रहण कर चुके हैं.

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SC-AYODHYA
SC to Thursday consider in-chamber review pleas in Ayodhya case
         New Delhi, Dec 11 (PTI) A batch of pleas seeking review of the November 9 verdict in Ayodhya land dispute case, which cleared the way for construction of a Ram Temple at the disputed site, will be considered in-chamber by the Supreme Court on Thursday.
         The in-chamber proceeding will be taken up by a bench headed by Chief Justice S A Bobde and also comprising Justices D Y Chandrachud, Ashok Bhushan, S A Nazeer and Sanjeev Khanna.
         Justice Khanna is the only judge who was not a part of the 5-judge constitution bench that had delivered the historic verdict.
         He replaces the then Chief Justice of India Ranjan Gogoi, who has since retired. PTI ABA MNL SJK RKS
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Last Updated : Dec 12, 2019, 12:09 AM IST
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