नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ आज अपने चेंबर में उन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करेगी, जो राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में गत नौ नवंबर को शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया था. SC ने साथ ही अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने की बात कही थी.
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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ चेंबर में होने वाली कार्यवाही में संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करेगी. पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.ए. नजीर व जस्टिस संजीव खन्ना हैं.
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जस्टिस खन्ना इकलौते जज हैं, जो उस पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अंग नहीं थे, जिसने नौ नवंबर का फैसला सुनाया था. जस्टिस खन्ना तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई का स्थान लेंगे, जो अब अवकाश ग्रहण कर चुके हैं.