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अंब की 2 ग्राम पंचायतें कंटेनमेंट जोन घोषित, 1 वार्ड हॉटस्पॉट सूची से बाहर - अंब की 2 ग्राम पंचायतें कंटेनमेंट जोन घोषित

अंब की ग्राम पंचायतों खरोह और ठठल में कारोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, ग्राम पंचायत अंबोटा के वार्ड नंबर 11 में बनाए गए कंटेनमेंट जोन को जिला की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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Published : Aug 2, 2020, 10:42 AM IST

ऊना: जिला ऊना के उपमंडल अंब की ग्राम पंचायतों खरोह और ठठल में कारोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह जानकारी देते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं.

डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत खरोह के वार्ड नंबर 5 में स्वास्थ्य उप केन्द्र के समीप प्रकाशो देवी के घर से बलजिन्द्र सिंह के घर तक के क्षेत्र और ग्राम पंचायत ठठल के वार्ड नंबर 5 में बाली मोहल्ले में गिरधारी लाल के घर से मंजीत बाली के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत खरोह के वार्ड नंबर 5 के आंशिक हिस्से सहित वार्ड नंबर 4 और ग्राम पंचायत ठठल के वार्ड नंबर 5 के आंशिक हिस्से सहित वार्ड नंबर 4 व 6 को बफर जोन बनाया गया हैं. डीसी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी.

अंबोटा का वार्ड नंबर 11 हुआ डिनोटिफाई, 2 अगस्त से मिलेगी कर्फ्यू में ढील

डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत अंबोटा के वार्ड नंबर 11 में बनाए गए कंटेनमेंट जोन को जिला की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि कारोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला आने के बाद ग्राम पंचायत अंबोटा के वार्ड नंबर 11 स्थित जिंधर संपर्क मार्ग पर स्थित उजागर सिंह के घर के टी-प्वाइंट से गुरबचन सिंह के घर के टी-प्वाईंट तक का क्षेत्र जो आगे सूदां दी हवेली पर जाकर बंद होता है. जो 17 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था.

जिसके बाद कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट किये गए और कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला न पाए जाने पर अब इसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया गया है.

डीसी संदीप कुमार ने कहा कि 2 अगस्त से अब यहां भी कर्फ्यू में ढील प्रदान की जाएगी. हालांकि एक्टिव केस फाईंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि पूर्ण होने तक जारी रहेगी. उन्होेंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा.

ये भी पढ़ें- शिमला में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले, जिला में कुल 90 एक्टिव केस

ऊना: जिला ऊना के उपमंडल अंब की ग्राम पंचायतों खरोह और ठठल में कारोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह जानकारी देते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं.

डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत खरोह के वार्ड नंबर 5 में स्वास्थ्य उप केन्द्र के समीप प्रकाशो देवी के घर से बलजिन्द्र सिंह के घर तक के क्षेत्र और ग्राम पंचायत ठठल के वार्ड नंबर 5 में बाली मोहल्ले में गिरधारी लाल के घर से मंजीत बाली के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत खरोह के वार्ड नंबर 5 के आंशिक हिस्से सहित वार्ड नंबर 4 और ग्राम पंचायत ठठल के वार्ड नंबर 5 के आंशिक हिस्से सहित वार्ड नंबर 4 व 6 को बफर जोन बनाया गया हैं. डीसी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी.

अंबोटा का वार्ड नंबर 11 हुआ डिनोटिफाई, 2 अगस्त से मिलेगी कर्फ्यू में ढील

डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत अंबोटा के वार्ड नंबर 11 में बनाए गए कंटेनमेंट जोन को जिला की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि कारोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला आने के बाद ग्राम पंचायत अंबोटा के वार्ड नंबर 11 स्थित जिंधर संपर्क मार्ग पर स्थित उजागर सिंह के घर के टी-प्वाइंट से गुरबचन सिंह के घर के टी-प्वाईंट तक का क्षेत्र जो आगे सूदां दी हवेली पर जाकर बंद होता है. जो 17 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था.

जिसके बाद कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट किये गए और कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला न पाए जाने पर अब इसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया गया है.

डीसी संदीप कुमार ने कहा कि 2 अगस्त से अब यहां भी कर्फ्यू में ढील प्रदान की जाएगी. हालांकि एक्टिव केस फाईंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि पूर्ण होने तक जारी रहेगी. उन्होेंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा.

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