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मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में मालिक को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत, 19 जून को होगी अगली सुनवाई - एसआईटी

मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार को 19 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिली. फर्जी डिग्री प्रकरण को लेकर प्रार्थी के खिलाफ 8 मार्च 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 व 468 के तहत सोलन जिला के धर्मपुर पुलिस थाना के समक्ष अपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

Manav Bharti fake degree case
मानव भारती विश्वविद्यालय
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Published : Jun 17, 2020, 10:39 PM IST

सोलन: मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार को 19 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है. 2 जून को पारित आदेशों के तहत उसे फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी. न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने राज कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किये हैं.

न्यायालय ने राजकुमार को इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वह गुरुवार यानी 18 जून को जांच अधिकारी के समक्ष जांच काम में सहयोग देने के लिए पेश होगा और वह धर्मपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएगा. हालांकि वह अपने अधिवक्ता से मामले पर सलाह करने के लिए उनके चेंबर में आकर शिमला या किसी अन्य स्थान पर मिल सकता है.

वहीं, जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी. अभियोजन पक्ष से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है. गौरतलब है कि फर्जी डिग्री प्रकरण को लेकर प्रार्थी के खिलाफ 8 मार्च 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 व 468 के तहत सोलन जिला के धर्मपुर पुलिस थाना के समक्ष अपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि 13 जून को हिमाचल प्रदेश में सामने आए फर्जी डिग्री मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए मानव भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार किशन कुमार सिंह को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था. जानाकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल निवासी 63 वर्षीय किशन कुमार वर्ष 2013 से 2015 के बीच यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर तैनात रहे हैं. जांच में पुलिस ने पाया कि किशन कुमार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के खास लोगों में से एक है और फर्जी डिग्री मामले में संलिप्तता पाए जाने के बाद एसआईटी ने इसकी गिरफ्तारी की है. लॉकडाउन हटते ही एसआईटी ने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया है और इस मामले में शुक्रवार को पूर्व रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी हुई है.

सोलन: मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार को 19 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है. 2 जून को पारित आदेशों के तहत उसे फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी. न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने राज कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किये हैं.

न्यायालय ने राजकुमार को इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वह गुरुवार यानी 18 जून को जांच अधिकारी के समक्ष जांच काम में सहयोग देने के लिए पेश होगा और वह धर्मपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएगा. हालांकि वह अपने अधिवक्ता से मामले पर सलाह करने के लिए उनके चेंबर में आकर शिमला या किसी अन्य स्थान पर मिल सकता है.

वहीं, जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी. अभियोजन पक्ष से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है. गौरतलब है कि फर्जी डिग्री प्रकरण को लेकर प्रार्थी के खिलाफ 8 मार्च 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 व 468 के तहत सोलन जिला के धर्मपुर पुलिस थाना के समक्ष अपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि 13 जून को हिमाचल प्रदेश में सामने आए फर्जी डिग्री मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए मानव भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार किशन कुमार सिंह को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था. जानाकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल निवासी 63 वर्षीय किशन कुमार वर्ष 2013 से 2015 के बीच यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर तैनात रहे हैं. जांच में पुलिस ने पाया कि किशन कुमार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के खास लोगों में से एक है और फर्जी डिग्री मामले में संलिप्तता पाए जाने के बाद एसआईटी ने इसकी गिरफ्तारी की है. लॉकडाउन हटते ही एसआईटी ने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया है और इस मामले में शुक्रवार को पूर्व रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी हुई है.

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