सोलन: जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने गृह मंत्रालय के निर्देश और प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार जिला में धारा 144 के प्रावधान (कर्फ्यू) को अगले आदेशों तक लागू रखने के आदेश दिए हैं. जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार अनलॉक-2 अवधि में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और दूरवर्ती शिक्षा की अनुमति होगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा. गृह मंत्रालय की अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रतिबंधित रहेगी.
ये जगह अभी भी रहेगी बंद
सिनेमा हॉल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, सम्मेलन कक्ष और अन्य ऐसे स्थान बंद रहेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों एवं अन्य बड़ी सभाओं पर रोक रहेगी. प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी.
औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर व्यक्तियों एवं वस्तुओं की आवाजाही और बस, रेल व हवाई जहाज से अपने निर्धारित स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों एवं उत्पादों की आवाजाही पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. जिला दंडाधिकारी के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों और वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. चिकित्सीय आपात एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा कंटेनमेंट जोन से लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण रहेगा.
बिना पास के बाहरी राज्यों को जा सकते है लोग, लेकिन 48 घंटे में वापिस आने के लिए चाहिए होगा प्रवेश पत्र
चिकित्सा, व्यापार के उद्देश्य के लिए दूसरे राज्यों में कम समय के लिए जाने और 48 घंटे के भीतर वापस आने के इच्छुक होने पर लोग प्रवेश पत्र के साथ आवागमन कर सकते हैं. इन लोगों को उस स्थिति में बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए जाने पर क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी.
इसके अलावा विवाह समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए. सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करना, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है.
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