ETV Bharat / state

10 फरवरी को हिमाचल सहित देशभर की 61 छावनी परिषद होंगी भंग, अभी तक नहीं हुई चुनावी घोषणा

10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सहित देशभर के 61 छावनी परिषद को भंग करने के आदेश जारी हो गए है. जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय के रक्षा सम्पदा भवन के कार्यालय के तहत 1 फरवरी को सहायक डीजी (कैन्ट) के पत्र के अनुसार छावनी बोर्ड को भंग करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. छावनी परिषदों में अभी तक फिर चुनावी घोषणा नहीं हुई है. प्रदेश छावनी वैलफेयर एसोसिएशन राजकुमार सिंगला ने कहा कि अगामी एक वर्ष के लिए एक नॉमिनेट मैंबर नियुक्त किया जा सकता है.

author img

By

Published : Feb 8, 2021, 6:37 PM IST

Council of the country including Himachal Pradesh will be disbanded on February 10
फोटो

कसौली/सोलनः 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सहित देशभर के 61 छावनी परिषद को भंग करने के आदेश जारी हो गए हैं. जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय के रक्षा सम्पदा भवन के कार्यालय के तहत 1 फरवरी को सहायक डीजी (कैन्ट) के पत्र के अनुसार छावनी बोर्ड को भंग करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेशों के अनुसार 10 फरवरी को चुने हुए बोर्ड सदस्य का अंतिम दिन होगा.

बताया जा रहा है कि अब बोर्ड के भंग होने के बाद अगामी एक वर्ष के लिए नॉमिनेट मैंबर की नियुक्ति की जाएगी. गौरतलब है कि छावनी परिषदों में होने वाले चुनाव का कार्यकाल 10 फरवरी 2021 को खत्म हो रहा है. यह कार्यकाल कोरोना काल मे दस अगस्त को छह माह के लिए बढ़ाया. करोना के चलते चुनाव को 2 बार स्थगित कर कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है.

यह है पूरा मामला
छावनी परिषदों में वर्तमान समय मे चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 10 फरवरी 2020 को खत्म होने जा रहा था. इसके अनुसार 11 फरवरी 2020 को देश भर की छावनी परिषदों मे नई परिषद को बिठाया जाना था. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से 5 फरवरी 2020 को इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया था, लेकिन कोरोना के चलते यहां पर चुनाव नहीं हो पाए. इसके पश्चात फिर भारत सरकार की ओर से इनका कार्यकाल 10 अगस्त 2020 से 6 माह के लिए बढ़ाया गया. छावनी परिषदों में अभी तक फिर चुनावी घोषणा नहीं हुई है. हालांकि, 1 या 2 बार चुनाव को लेकर संशय बना था. वर्तमान स्थिति के अनुसार अब छावनी परिषदों को भंग करने के आदेश जारी हुए है. यह अधिसूचना एक फरवरी को रक्षा मंत्रालय के डीजी कार्यालय से जारी हुई. अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव न करवाकर बोर्ड को भंग करने के आदेश जारी कर दिए गए है.

प्रदेश में है 6 छावनी बोर्ड
देशभर 61 क्षेत्र छावनी क्षेत्र के अधीन आते हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश में 7 सैन्य क्षेत्र छावनी बोर्ड के अधीन आते थे, लेकिन योल को छावनी बोर्ड से मुक्ति के बाद छह सैन्य क्षेत्र डगशाई, कसौली, सुबाथू, चंबा, जतोग व डलहौजी छावनी बोर्ड के अधीन हैं. यहां पर भी अब एक सदस्य को नॉमिनेट किया जाना है.

क्या कहना है छावनी वैलफेयर एसोसिएशन का
प्रदेश छावनी वेलफेयर एसोसिएशन राजकुमार सिंगला ने कहा कि छावनी नियमों के अनुसार चुनावों को एक वर्ष में दो बार स्थगित होने के बाद छावनी बोर्ड को भंग करके आदेश जारी हुए हैं. जारी आदेशों के अनुसार अब अगामी एक वर्ष के लिए एक नॉमिनेट मैंबर नियुक्त किया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः- सिरमौर में शास्त्री के बैचवाइज भरे जाएंगे 46 पद, 2 से 4 मार्च को नाहन में होगी काउंसलिंग

कसौली/सोलनः 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सहित देशभर के 61 छावनी परिषद को भंग करने के आदेश जारी हो गए हैं. जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय के रक्षा सम्पदा भवन के कार्यालय के तहत 1 फरवरी को सहायक डीजी (कैन्ट) के पत्र के अनुसार छावनी बोर्ड को भंग करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेशों के अनुसार 10 फरवरी को चुने हुए बोर्ड सदस्य का अंतिम दिन होगा.

बताया जा रहा है कि अब बोर्ड के भंग होने के बाद अगामी एक वर्ष के लिए नॉमिनेट मैंबर की नियुक्ति की जाएगी. गौरतलब है कि छावनी परिषदों में होने वाले चुनाव का कार्यकाल 10 फरवरी 2021 को खत्म हो रहा है. यह कार्यकाल कोरोना काल मे दस अगस्त को छह माह के लिए बढ़ाया. करोना के चलते चुनाव को 2 बार स्थगित कर कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है.

यह है पूरा मामला
छावनी परिषदों में वर्तमान समय मे चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 10 फरवरी 2020 को खत्म होने जा रहा था. इसके अनुसार 11 फरवरी 2020 को देश भर की छावनी परिषदों मे नई परिषद को बिठाया जाना था. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से 5 फरवरी 2020 को इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया था, लेकिन कोरोना के चलते यहां पर चुनाव नहीं हो पाए. इसके पश्चात फिर भारत सरकार की ओर से इनका कार्यकाल 10 अगस्त 2020 से 6 माह के लिए बढ़ाया गया. छावनी परिषदों में अभी तक फिर चुनावी घोषणा नहीं हुई है. हालांकि, 1 या 2 बार चुनाव को लेकर संशय बना था. वर्तमान स्थिति के अनुसार अब छावनी परिषदों को भंग करने के आदेश जारी हुए है. यह अधिसूचना एक फरवरी को रक्षा मंत्रालय के डीजी कार्यालय से जारी हुई. अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव न करवाकर बोर्ड को भंग करने के आदेश जारी कर दिए गए है.

प्रदेश में है 6 छावनी बोर्ड
देशभर 61 क्षेत्र छावनी क्षेत्र के अधीन आते हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश में 7 सैन्य क्षेत्र छावनी बोर्ड के अधीन आते थे, लेकिन योल को छावनी बोर्ड से मुक्ति के बाद छह सैन्य क्षेत्र डगशाई, कसौली, सुबाथू, चंबा, जतोग व डलहौजी छावनी बोर्ड के अधीन हैं. यहां पर भी अब एक सदस्य को नॉमिनेट किया जाना है.

क्या कहना है छावनी वैलफेयर एसोसिएशन का
प्रदेश छावनी वेलफेयर एसोसिएशन राजकुमार सिंगला ने कहा कि छावनी नियमों के अनुसार चुनावों को एक वर्ष में दो बार स्थगित होने के बाद छावनी बोर्ड को भंग करके आदेश जारी हुए हैं. जारी आदेशों के अनुसार अब अगामी एक वर्ष के लिए एक नॉमिनेट मैंबर नियुक्त किया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः- सिरमौर में शास्त्री के बैचवाइज भरे जाएंगे 46 पद, 2 से 4 मार्च को नाहन में होगी काउंसलिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.