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बाहरी राज्यों से आने वालों पर सोलन जिला प्रशासन सख्त, नियम तोड़े तो होगी FIR

बाहरी राज्य से कोविड ई-पास से प्रवेश करने वालों की जांच उनके बताए पतों पर की जाएगी. कोविड ई-पास में जो पता दर्ज होगा उस पते पर संबंधित व्यक्ति पहुंचा या नहीं, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम इसकी जांच करेगी. यह टीम व्यक्ति के घर में जाकर पड़ताल करेगी.

strict investigation
सोलन दंडाधिकारी केसी चमन ने कहा कि जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वालों के लिए सख्त कदम उठाए हैं.
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Published : Jun 5, 2020, 11:27 AM IST

सोलन: जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वालों के लिए सख्त कदम उठाए हैं. अब बाहरी राज्य से कोविड ई-पास से प्रवेश करने वालों की जांच उनके बताए पतों पर की जाएगी. कोविड ई-पास में जो पता दर्ज होगा उस पते पर संबंधित व्यक्ति पहुंचा या नहीं, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम इसकी जांच करेगी.

यह टीम व्यक्ति के घर में जाकर पड़ताल करेगी. व्यक्ति के बताए गए पते पर न मिलने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी रखने, उनमें कोरोना के लक्षणों का ब्योरा, मानक के अनुसार परीक्षण और उनकी क्वारंटाइन अवधि के विषय में प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप आदेश जारी किए हैं.

strict investigation
सोलन शहर.

इन आदेशों के अनुसार टीटीआर परवाणू और बद्दी में स्थापित चेक पोस्ट राज्य में बाहरी राज्यों से होने वाले आवागमन के दृष्टिगत क्रियाशील रहेंगे.आवागमन आदेशों के अनुरूप केवल प्रवेश पत्र, अनुमति पत्र के माध्यम से ही हो. अंतर राज्यीय चेकपोस्ट पर भीड़ एकत्र न होने देने के लिए इन व्यक्तियों के प्रवेश समय को क्रमबद्ध किया जाएगा.

पुलिस विभाग इन अंतरराज्यीय नाकों पर कोविड-19 ई-पास सत्यापन एप्लीकेशन का प्रयोग कर यह सुनिश्चित बनाएंगे कि ई-पास पर दर्शाए क्यूआर कोड को स्केन कर जानकारी सर्वर को दी जाए. यदि किसी कारणवश क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है तो प्रवेश पत्र की संख्या मैनुअली दर्ज की जाए और अन्य सभी जानकारियां प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत की जाएं.

48 घंटे से कम समय तक बाहर रहने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन

सोलन दंडाधिकारी केसी चमन ने कहा कि जिला से चिकित्सा, व्यापार या अन्य आधिकारिक कार्य के लिए 48 घंटे से कम अवधि के लिए अनुमति प्राप्त कर बाहर जाने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा. यदि उनमें फ्लू तथा इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को 14 दिन की अतिरिक्त निगरानी में रहना होगा.

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ई-पास में दर्शाए निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचता है तो उसे अपने क्षेत्राधिकार में सक्रिय रूप से तलाशा जाएगा या निगरानी में रखा जाएगा. यदि कोई व्यक्ति निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

इन शहरों से आने वालों पर रहेगी नजर

कोविड-19 संक्रमण के लिए मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, थाने, पूना, हैदराबाद, थिरूवल्लूर, कोलकाता या हावड़ा, इंदौरा, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और दिल्ली राज्य (नई दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण दिल्ली, उत्तर-पूर्वी एवं दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली जिलों के अतिरिक्त) को उच्च श्रेणी स्थल के रूप में चिह्नित किया है.

सभी उपमंडलाधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र से होम क्वारंटाइन किसी भी व्यक्ति को प्रयोगशाला या स्वास्थ्य विभाग से लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं होने तक छोड़ा नहीं जाएगा.

सोलन: जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वालों के लिए सख्त कदम उठाए हैं. अब बाहरी राज्य से कोविड ई-पास से प्रवेश करने वालों की जांच उनके बताए पतों पर की जाएगी. कोविड ई-पास में जो पता दर्ज होगा उस पते पर संबंधित व्यक्ति पहुंचा या नहीं, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम इसकी जांच करेगी.

यह टीम व्यक्ति के घर में जाकर पड़ताल करेगी. व्यक्ति के बताए गए पते पर न मिलने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी रखने, उनमें कोरोना के लक्षणों का ब्योरा, मानक के अनुसार परीक्षण और उनकी क्वारंटाइन अवधि के विषय में प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप आदेश जारी किए हैं.

strict investigation
सोलन शहर.

इन आदेशों के अनुसार टीटीआर परवाणू और बद्दी में स्थापित चेक पोस्ट राज्य में बाहरी राज्यों से होने वाले आवागमन के दृष्टिगत क्रियाशील रहेंगे.आवागमन आदेशों के अनुरूप केवल प्रवेश पत्र, अनुमति पत्र के माध्यम से ही हो. अंतर राज्यीय चेकपोस्ट पर भीड़ एकत्र न होने देने के लिए इन व्यक्तियों के प्रवेश समय को क्रमबद्ध किया जाएगा.

पुलिस विभाग इन अंतरराज्यीय नाकों पर कोविड-19 ई-पास सत्यापन एप्लीकेशन का प्रयोग कर यह सुनिश्चित बनाएंगे कि ई-पास पर दर्शाए क्यूआर कोड को स्केन कर जानकारी सर्वर को दी जाए. यदि किसी कारणवश क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है तो प्रवेश पत्र की संख्या मैनुअली दर्ज की जाए और अन्य सभी जानकारियां प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत की जाएं.

48 घंटे से कम समय तक बाहर रहने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन

सोलन दंडाधिकारी केसी चमन ने कहा कि जिला से चिकित्सा, व्यापार या अन्य आधिकारिक कार्य के लिए 48 घंटे से कम अवधि के लिए अनुमति प्राप्त कर बाहर जाने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा. यदि उनमें फ्लू तथा इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को 14 दिन की अतिरिक्त निगरानी में रहना होगा.

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ई-पास में दर्शाए निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचता है तो उसे अपने क्षेत्राधिकार में सक्रिय रूप से तलाशा जाएगा या निगरानी में रखा जाएगा. यदि कोई व्यक्ति निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

इन शहरों से आने वालों पर रहेगी नजर

कोविड-19 संक्रमण के लिए मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, थाने, पूना, हैदराबाद, थिरूवल्लूर, कोलकाता या हावड़ा, इंदौरा, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और दिल्ली राज्य (नई दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण दिल्ली, उत्तर-पूर्वी एवं दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली जिलों के अतिरिक्त) को उच्च श्रेणी स्थल के रूप में चिह्नित किया है.

सभी उपमंडलाधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र से होम क्वारंटाइन किसी भी व्यक्ति को प्रयोगशाला या स्वास्थ्य विभाग से लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं होने तक छोड़ा नहीं जाएगा.

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