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Sirmaur Hit And Run Case: सिरमौर हिट एंड रन मामले में आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई 6 माह की सजा,10 हजार जुर्माना

सिरमौर हिट एंड रन के मामले में अदालत ने आरोपी 59 वर्षीय धनवन्तरी शर्मा को दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा और 3200 जुर्माना लगाया है. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. पढ़ें पूरी खबर.. (Sirmaur Hit And Run Case)

Accused found guilty in Sirmaur hit and run case
सिरमौर हिट एंड रन मामले में आरोपी दोषी करार
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 12, 2023, 10:51 PM IST

सिरमौर: प्रदेश के सिरमौर जिले में बहुचर्चित हिट एंड रन मामले के आरोपी को 13 साल बाद सजा हुई है. दरअसल, आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने 6 माह सजा सुनाई है. साथ ही 3200 जुर्माना लगाया है. वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. बता दें, मामला 30 नवंबर 2011 का है.

दरअसल, सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि दोषी धनवन्तरी शर्मा (59) वर्ष पुत्र स्वरुप शर्मा निवासी 87 सुभाष नगर मनीमाजरा, थाना मनीमाजरा चण्डीगढ को धारा 279, 337, 338 आईपीसी 187, 196 एमवी एक्ट तहत 6 माह की सजा और 3200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता हुक्म सिंह निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब ने पुलिस थाने में सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कराया था. मामला 30 नवंबर 2011 का है.

सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायत में बताया गया था कि शाम करीब 5:30 बजे वह अपने घर के बाहर सड़क एनएच 72 (अब एनएच 07) कोलर में खड़ा था, तो इसी बीच तेज रफ्तार कार चालक उसके भतीजा देविन्दर सिंह पुत्र नसीब सिंह को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. अदालत में 15 गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी माना गया. उसे 6 माह का साधारण कारावास और 3200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें: Sirmaur News: माजरा में रिहायशी मकान से 5.778 किलो अफीम के डोडे बरामद, एक गिरफ्तार

सिरमौर: प्रदेश के सिरमौर जिले में बहुचर्चित हिट एंड रन मामले के आरोपी को 13 साल बाद सजा हुई है. दरअसल, आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने 6 माह सजा सुनाई है. साथ ही 3200 जुर्माना लगाया है. वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. बता दें, मामला 30 नवंबर 2011 का है.

दरअसल, सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि दोषी धनवन्तरी शर्मा (59) वर्ष पुत्र स्वरुप शर्मा निवासी 87 सुभाष नगर मनीमाजरा, थाना मनीमाजरा चण्डीगढ को धारा 279, 337, 338 आईपीसी 187, 196 एमवी एक्ट तहत 6 माह की सजा और 3200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता हुक्म सिंह निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब ने पुलिस थाने में सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कराया था. मामला 30 नवंबर 2011 का है.

सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायत में बताया गया था कि शाम करीब 5:30 बजे वह अपने घर के बाहर सड़क एनएच 72 (अब एनएच 07) कोलर में खड़ा था, तो इसी बीच तेज रफ्तार कार चालक उसके भतीजा देविन्दर सिंह पुत्र नसीब सिंह को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. अदालत में 15 गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी माना गया. उसे 6 माह का साधारण कारावास और 3200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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