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सिरमौर: तीन अलग-अलग धाराओं में अदालत ने दोषी को सुनाई सजा, किया था ये जुर्म

सिरमौर जिला (Sirmaur District Court) के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने 2019 के एक मामले में सोमवार को आईपीसी की दो अलग-अलग धाराओं व एससीएसटी एक्ट के तहत आरोपी नवीन कुमार को दोषी करार दिया है. अदालत ने नवीन को धारा 354 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व 2500 रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

Sirmaur District Court
सिरमौर जिला अदालत
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Published : Dec 5, 2022, 9:39 PM IST

नाहन: सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने 2019 के एक मामले में सोमवार को आईपीसी की दो अलग-अलग धाराओं व एससीएसटी एक्ट के तहत आरोपी नवीन कुमार, पुत्र महीपाल निवासी संगड़ाह को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी नवीन को धारा 354 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व 2500 रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.(Sirmaur District Court).

इसके साथ-साथ अदालत ने एससीएसटी एक्ट में भी दोषी को एक साल के कारावास व 2500 रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को प्रत्येक धारा में चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा देवी ने की. जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 8 मार्च 2019 का है. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि शाम करीब 6 बजे जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया.

बेटे ने दरवाजा खोला तो आरोपी नवीन उसके कमरे में आ घुसा और बिस्तर पर बैठ गया. इसके बाद आरोपी कमरे से बाहर चला गया. थोड़ी देर बाद आरोपी फिर से दरवाजे को धक्का देकर कमरे में घुसा और बुरी नीयत से पीड़ित का कमीज फाड़ दिया. इसी बीच पीड़ित के पति ने मौके पर पहुंच उसे छुड़वाया. आरोपी ने महिला के पति के साथ भी धक्का मुक्की व मारपीट की. इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर संगड़ाह पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया. इसी मामले में अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाया.

ये भी पढ़ें: बद्दी में नकली दवाओं का मामला, हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व दवा नियंत्रक से तलब किया शपथपत्र

नाहन: सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने 2019 के एक मामले में सोमवार को आईपीसी की दो अलग-अलग धाराओं व एससीएसटी एक्ट के तहत आरोपी नवीन कुमार, पुत्र महीपाल निवासी संगड़ाह को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी नवीन को धारा 354 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व 2500 रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.(Sirmaur District Court).

इसके साथ-साथ अदालत ने एससीएसटी एक्ट में भी दोषी को एक साल के कारावास व 2500 रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को प्रत्येक धारा में चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा देवी ने की. जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 8 मार्च 2019 का है. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि शाम करीब 6 बजे जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया.

बेटे ने दरवाजा खोला तो आरोपी नवीन उसके कमरे में आ घुसा और बिस्तर पर बैठ गया. इसके बाद आरोपी कमरे से बाहर चला गया. थोड़ी देर बाद आरोपी फिर से दरवाजे को धक्का देकर कमरे में घुसा और बुरी नीयत से पीड़ित का कमीज फाड़ दिया. इसी बीच पीड़ित के पति ने मौके पर पहुंच उसे छुड़वाया. आरोपी ने महिला के पति के साथ भी धक्का मुक्की व मारपीट की. इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर संगड़ाह पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया. इसी मामले में अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाया.

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