नाहन: कोरोना वायरस को लेकर अनलॉक-1 में सरकार की नई गाइडलाइन आई है. इसके तहत अब रेड जोन में चिन्हित स्थानों यानी जहां पर कोरोना के मामले अधिक हैं, उन क्षेत्रों से लौटने वाले लोगों को ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा.
वहीं, अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और कोविड-19 नियमों का पूरा पालन करना होगा. अवहेलना करने की सूरत में संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.
जिला सिरमौर के सीएमओ डॉ. केके पराशर ने कहा कि सरकार की नई गाइडलाइन के तहत जहां वायरल का लोड ज्यादा है, वहां से आने वाले लोगों को ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा. इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों को 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा.
सीएमओ डॉ. केके पराशर ने बताया कि संबंधित लोगों के लिए भी यह जरूरी है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का इस्तेमाल करें. बैरियर पर जब यह लोग आएंगे, तो उन्हें पंपलेट देकर यह जानकारी दी जाएगी कि उन्हें होम क्वारंटाइन के दौरान किन-किन बातों व सावधानियों का ध्यान रखना है. किसी व्यक्ति के होम क्वारंटाइन के नियमों की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ प्रशासन एक्शन ले रहा है. साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है.
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उल्लेखनीय है कि अभी तक बाहरी राज्यों से वापस आने वाली सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटरों में ही रखा जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इन निर्देशों में थोड़ा बदलाव किया है. अब जहां पर कोरोना के अधिक मामले हैं, उन क्षेत्रों से आने वाले लोगों को ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंट्रो में रखने का फैसलालिया है.
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