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सिरमौर की 178 पंचायतों में मनरेगा के काम शुरू, शर्तों का सख्ती से करना होगा पालन

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Published : Apr 21, 2020, 3:17 PM IST

जिला सिरमौर की 178 पंचायतों में मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है. पंचायतों के वार्ड मेंबर व पंचायत सचिव कार्य के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करवाएंगे. कार्य के दौरान हैंड वाशिंग, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. नियमों की अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

MNREGA begins in 178 Panchayats of Sirmaur
डॉ. आरके परुथी, उपायुक्त सिरमौर

नाहन: जिला सिरमौर की 228 पंचायतों में से 178 पंचायतों में मनरेगा के सभी कार्य शुरू कर दिये जाएंगे. वहीं, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में तब्दील की गई छह पंचायतों के अलावा पांवटा साहिब व नाहन में NH के साथ लगने वाली पंचायतों में किसी तरह के कार्य की कोई अनुमति नहीं होगी.

उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला में 178 पंचायतों को मनरेगा के कार्य के लिए अनुमति दी जा रही है, जबकि शेष पंचायतों में मनरेगा काम की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि इन पंचायतों के लिए पीओ डीआरडीए को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. डीसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संबंधित पंचायतों के वार्ड मेंबर व पंचायत सचिव कार्य के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करवाएंगे. कार्य के दौरान हैंड वॉशिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.

वीडियो.

डीसी ने नियमों की अवहेलना पर कार्य बंद करवाने की चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा की नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बहरहाल, जिला की 178 पंचायतों में मनरेगा का काम शुरू होने से निर्माण कार्य में जुटे लोगों को राहत मिली है, वहीं पंचायतों को जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों की शर्त को भी पूरा करना होगा.

नाहन: जिला सिरमौर की 228 पंचायतों में से 178 पंचायतों में मनरेगा के सभी कार्य शुरू कर दिये जाएंगे. वहीं, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में तब्दील की गई छह पंचायतों के अलावा पांवटा साहिब व नाहन में NH के साथ लगने वाली पंचायतों में किसी तरह के कार्य की कोई अनुमति नहीं होगी.

उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला में 178 पंचायतों को मनरेगा के कार्य के लिए अनुमति दी जा रही है, जबकि शेष पंचायतों में मनरेगा काम की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि इन पंचायतों के लिए पीओ डीआरडीए को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. डीसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संबंधित पंचायतों के वार्ड मेंबर व पंचायत सचिव कार्य के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करवाएंगे. कार्य के दौरान हैंड वॉशिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.

वीडियो.

डीसी ने नियमों की अवहेलना पर कार्य बंद करवाने की चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा की नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बहरहाल, जिला की 178 पंचायतों में मनरेगा का काम शुरू होने से निर्माण कार्य में जुटे लोगों को राहत मिली है, वहीं पंचायतों को जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों की शर्त को भी पूरा करना होगा.

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