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पांवटा साहिब में कोरोना संक्रमित के 2 मामले आने पर प्रशासन सख्त, कई इलाके सील

पांवटा साहिब में दो नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. डीसी सिरमौर के आदेशानुसार एहतियात के तौर पर उपमंडल पांवटा साहिब के कई इलाकों को सील कर दिया गय है. नियमों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

DC Sirmour
डीसी सिरमौर
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Published : May 14, 2020, 5:54 PM IST

पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में दो नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. डीसी सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने पांवटा साहिब के संत तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) तारूवाला से संपूर्ण हरिओम कॉलोनी और वॉर्ड नंबर 13 से रोज ऑर्किड स्कूल तक के पूरे क्षेत्र को सील करने के आदेश जारी किए हैं.

उपायुक्त सिरमौर ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि आपदा की स्थिति को छोड़कर इस पूरे क्षेत्र में सभी तरह की आवाजाही व सभी तरह के समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, रैली, कार्यशाला और धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

आपको बता दें कि सील किए गए क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नगर परिषद पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा सहिब को जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा समय-समय पर कार्यकारी अधिकारी इस पूरे क्षेत्र को सेनिटाइज भी करेंगे.

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कार्यकारी अधिकारी के मोबाइल नंबर 94180-16613 पर संपर्क किया जा सकता है. उपायुक्त सिरमौर ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270, 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: पांवटा में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद लोगों में डर, बाजारों में चहल-पहल हुई कम

पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में दो नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. डीसी सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने पांवटा साहिब के संत तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) तारूवाला से संपूर्ण हरिओम कॉलोनी और वॉर्ड नंबर 13 से रोज ऑर्किड स्कूल तक के पूरे क्षेत्र को सील करने के आदेश जारी किए हैं.

उपायुक्त सिरमौर ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि आपदा की स्थिति को छोड़कर इस पूरे क्षेत्र में सभी तरह की आवाजाही व सभी तरह के समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, रैली, कार्यशाला और धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

आपको बता दें कि सील किए गए क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नगर परिषद पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा सहिब को जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा समय-समय पर कार्यकारी अधिकारी इस पूरे क्षेत्र को सेनिटाइज भी करेंगे.

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कार्यकारी अधिकारी के मोबाइल नंबर 94180-16613 पर संपर्क किया जा सकता है. उपायुक्त सिरमौर ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270, 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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