नाहन: सिरमौर जिले के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2)बी के तहत 2018 के एक मामले पर आरोपी को सजा सुनाई है. दोषी व्यक्ति चंद्र शेखर जिला किन्नौर के शिलानी गांव का रहने वाला है और उसके पास से पुलिस ने तलाशी के समय 2018 में चरस बरामद की थी. (Kinnaur resident accused sentenced by Sirmaur court)
अदालत ने चंद्र शेखर को दोषी करार देते हुए 30 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश जारी किए हैं. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 21 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की.
बता दें कि मामला 20 अगस्त 2018 का है. जिला न्यायवादी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरक्षी पंकज चंदेल के नेतृत्व में पुलिस टीम संस्कृत कॉलेज नाहन के समीप गश्त पर थी. इस बीच टीम ने पीठ पर बैग लिए एक युवक को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका. पूछताछ में युवक ने अपना नाम चंद्र शेखर बताया. पुलिस टीम ने चंद्र शेखर के बैग की तलाशी ली, तो उसके अंदर से एक पारदर्शी पॉलीथीन से 329 ग्राम चरस बरामद की.
पुलिस ने सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया. मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की. जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 12 गवाह पेश किए. साक्ष्य के आधार पर आरोपी चंद्र शेखर को अदालत ने दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई.
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