नाहन: 7 मई यानी शुक्रवार सुबह से लेकर 17 मई सुबह 6 बजे तक आगामी आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. नियमों की सख्ती से पालना करवाने के लिए खुद डीसी और एसपी सिरमौर फिल्ड में उतरेंगे. कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों को लेकर डीसी सिरमौर ने विस्तार से जानकारी दी.
वैक्सीनेश के लिए जाने वाले लोगों को होगी अनुमति
डीसी सिरमौर डॉक्टर आरके परूथी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों की जिला सिरमौर में भी सख्ती के साथ अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी. डीसी ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू शुक्रवार सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक आगामी आदेशों तक जारी रहेगा. इस बीच 5 लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो पाएंगे लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, उन्हें अनुमति होगी.
शादियों या अन्य सार्वजनिक समारोह में पहले की तरह 20 लोग शामिल हो सकेंगे. बशर्ते उसके लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. इस दिशा में यदि कोई भी अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अक्सर ऐसा देखा गया है कि 20 की परमिशन होने के बावजूद ज्यादा लोग होते हैं. लिहाजा इस संबंध में निर्देशों को सख्ती से पालना करवाने के लिए एसपी सिरमौर को निर्देश दिए गए हैं.
ये दुकानें रहेंगी खुली
डॉक्टर आरके परूथी ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करनी होंगी. कोरोना प्रोटोकाॅल का विशेष ध्यान रखना होगा. ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे. सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से की जाएगी. इसके अलावा रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना आदि की होम डिलीवरी की मंजूरी मिलेगी. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मिडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी.
डीसी सिरमौर डॉक्टर परूथी ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे. सरकारी कर्मचारी घरों से काम करेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे. हालांकि एमबीबीएस चतुर्थ और पांचवे साल, बीडीएस चौथे साल और तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रहेंगी.
नहीं होंगी ये गतिविधियां
डीसी ने बताया कि जिले में शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार और अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे. निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
ये गतिविधियां रहेंगी चालू
डीसी ने बताया कि इस दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी. दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा दवाइयां बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी. वहीं बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी.
तेल और गैस सेवाएं जारी रहेंगी
डीसी ने बताया कि तेल और गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण और वितरण पहले की तरह होता रहेगा. बिजली, डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता, पीडब्लयूडी, जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे. दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी. डीसी सिरमौर ने बताया कि जिला के कालाअंब और पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्रों में पहले जारी की गई एसओपी के तहत ही कार्य होगा. कोविड प्रोटोकाॅल को भी सख्ती से फाॅलो करना सुनिश्चित करेंगे.
परिवहन सेवाओं के लिए निर्देश
डीसी सिरमौर ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी. अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा. माल का परिवहन प्रदेश के भीतर और अंतरराज्यीय स्तर पर जारी रहेगा. आपाताकालीन और अनिवार्य सेवाएं देने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय और अधिकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को आवाजाही की अनुमति होगी. निजी वाहन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ आपातकालीन स्थिति में आवाजाही कर सकेंगे.
कृषि-बागवानी रहेगी चालू
डीसी सिरमौर ने बताया कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी. किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे. सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी. जलशक्ति और लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे. पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम और आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे.
नहीं बख्शे जाएंगे नियम तोड़ने वाले
डीसी सिरमौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोरोना काल में अब तक जो नियम तार-तार किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, अब वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा. खुद पूरा प्रशासन फिल्ड में उतरेगा. ऐसे में नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में लोग सरकार और प्रशासन के निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करें.
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