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बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई - people coming from outside state

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने कहा कि होम क्वारंटाइन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसे परिवार सहित इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा. साथ ही नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

नाहन शहर
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Published : May 11, 2020, 3:24 PM IST

नाहन: सिरमौर प्रशासन ने जिला में होम क्वारंटाइन किए गए सभी लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि कोई भी नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसे परिवार सहित इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा.

साथ ही नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. वहीं भारी राज्यों के रेड जोन से आए जिला में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने जिला में होम क्वारंटाइन किए गए सभी लोगों से आग्रह किया कि वह होम क्वारंटाइन नियमों का सख्ती से पालन करें.

साथ ही जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसी के तहत कार्य करें. डीसी ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो उसे व उसके पूरे परिवार को 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया जाएगा. यह पीरियड 14 दिन से 28 दिन तक का भी हो सकता है.

वीडियो

डीसी ने कहा कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन किए गए हैं, उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति बाजार में सामान की खरीददारी करने न आए. उन्हें होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घर द्वार तक पहुंचाई जाएगी. खासतौर पर जो रेड जोन से आए हैं, वह भी स्वास्थ्य विभाग को अपना सहयोग दें और स्वेच्छा से आगे आएं. अपने टेस्ट करवाएं, ताकि यदि कोई संक्रमित हैं, तो उसका समय रहते उपचार हो सके.

प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि जिला पंचायत अधिकारी जिला के सभी प्रवेश द्वारों पर कर्मचारी रखना सुनिश्चित करेंगें, जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा कर संबंधित एसडीएम, बीडीओ, पंचायत प्रधान को तुरंत सूचित करेंगे, ताकि उस व्यक्ति के घर पहुंचने से पहले क्वारंटाइन करने की सभी तैयारी पूरी की जा सके.

नाहन: सिरमौर प्रशासन ने जिला में होम क्वारंटाइन किए गए सभी लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि कोई भी नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसे परिवार सहित इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा.

साथ ही नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. वहीं भारी राज्यों के रेड जोन से आए जिला में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने जिला में होम क्वारंटाइन किए गए सभी लोगों से आग्रह किया कि वह होम क्वारंटाइन नियमों का सख्ती से पालन करें.

साथ ही जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसी के तहत कार्य करें. डीसी ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो उसे व उसके पूरे परिवार को 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया जाएगा. यह पीरियड 14 दिन से 28 दिन तक का भी हो सकता है.

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डीसी ने कहा कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन किए गए हैं, उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति बाजार में सामान की खरीददारी करने न आए. उन्हें होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घर द्वार तक पहुंचाई जाएगी. खासतौर पर जो रेड जोन से आए हैं, वह भी स्वास्थ्य विभाग को अपना सहयोग दें और स्वेच्छा से आगे आएं. अपने टेस्ट करवाएं, ताकि यदि कोई संक्रमित हैं, तो उसका समय रहते उपचार हो सके.

प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि जिला पंचायत अधिकारी जिला के सभी प्रवेश द्वारों पर कर्मचारी रखना सुनिश्चित करेंगें, जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा कर संबंधित एसडीएम, बीडीओ, पंचायत प्रधान को तुरंत सूचित करेंगे, ताकि उस व्यक्ति के घर पहुंचने से पहले क्वारंटाइन करने की सभी तैयारी पूरी की जा सके.

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