नाहन: सरकार के आगामी आदेश जारी होने पर जिला सिरमौर में 134 पंजीकृत बार्बर ही अपने सैलून खोल पाएंगे. जिला में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पंजीकृत बार्बर को बकायदा प्रशिक्षण दिया गया है. जिला प्रशासन ने छह से 13 मई तक जिला में खंड स्तर पर यह प्रशिक्षण दिया.
दरअसल, जिला में कुल 364 पंजीकृत बार्बर व ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं, जिसमें से 134 पंजीकृत बार्बर को ये प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान सभी बार्बर को कोविड-19 के तहत बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर प्रशिक्षित किया गया. सरकार के आगामी आदेशों के बाद यह पंजीकृत बार्बर अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन इन्हें केवल कैंची से बाल काटने व कलर करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य कार्य पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.
डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला में लेबर ऑफिसर के पास पंजीकृत 134 बार्बर को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है. प्रशिक्षण में कोविड-19 से सुरक्षा के तहत बरती जाने वाली सावधानियों और प्रोटोकॉल फॉलो करने को लेकर बार्बर को जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि जिला के सभी छह विकास खंडों में ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
बार्बर व ग्राहक को बरतनी होंगी ये सावधानियां
उपायुक्त ने बार्बर व ग्राहक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों का जिक्र करते हुए बताया कि अब बार्बर को व्यक्ति के बाल काटने से पहले और बाद में दुकानों व औजारों को सैनिटाइज करना होगा. साथ ही बार्बर को अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना होगा. इसके अलावा ग्राहक ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है या नहीं, यह भी बार्बर को देखना होगा.
निर्देशों के अनुसार बार्बर फेस शील्ड व थ्री लेयर मास्क लगाकर ही कटिंग करेंगे. इसके साथ-साथ ग्राहक को भी मास्क लगाकर रखना होगा. इसके अलावा सैलून में सैनिटाइजेशन की सुविधा रहनी चाहिए. बार्बर अपने स्तर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ सुबह-शाम दुकान व परिसर में पोछा लगाना भी सुनिश्चित करेंगे.
जांच के बाद ही मिलेगी अनुमति
डीसी ने बताया कि सरकार की अनुमति मिलने के बाद जिला में पंजीकृत 134 बार्बर अपनी दुकानें खोल सकेंगे और दोबारा आधे घंटे के लिए इनके साथ वर्कशॉप की जाएगी. हर एक दुकान की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी. प्रथम चरण में केवल कटिंग व कलरिंग की अनुमति ही दी जाएगी.