रामपुर: विकास खंड कार्यालय रामपुर में शुक्रवार को वन अधिकार समिति की कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में लोगों को मिलने वाले वन अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही ग्रामीण वन अधिकारों के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई.
गौर हो कि विभिन्न समाजिक विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने में वन विभाग की ओर से एनओसी की जरूरत होती है, लेकिन इससे पहले एनओसी के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता था. इस प्रक्रिया में कई साल का समय लग जाता था, लेकिन वन अधिकार नियम 2006 के लागू होने के बाद लोगों के सामाजिक विकास कार्य को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी.
स्कूल, समुदायिक भवन, अस्पताल, सड़क निर्माण के लिए अब वन अधिकार समिति की मंजूरी मिलने के कारण कोई रुकावट नहीं आएगी. कार्यशाला में विभिन्न पंचायतों से आए वन समिति अध्यक्ष व सचिव वन अधिकार अधिनियम 2006 की अन्य धाराओं को विस्तार से बताया गया.
समिति की रिपोर्ट वन अधिकारी के माध्यम से एसडीएम और उपायुक्त तक पहुंचेगी और उपायुक्त को सभी कार्यों के लिए एनओसी देने की पूरी छूट होगी. एक हेक्टेयर वन भूमि पर 75 से कम पेड़ आ रहे हैं, तो इसकी अनुमति देने का अधिकार संबंधित डीएफओ को दिया गया है.