शिमला: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेशभर में शुक्रवार से कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है. शिमला जिले में भी कोरोना कर्फ्यू को लेकर जिला उपायुक्त द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. बिना किसी काम के बाहर आने-जाने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं. जिले में जरूरी सामान की दुकानों के अलावा ढाबे, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे और जो कर्मी वहां काम कर रहे हैं, उन्हें ढाबा मालिक को सर्टिफिकेट जारी करने होंगे. साथ ही बसों में भी प्रशासन चेकिंग करेगा कि बिना वजह कोई सफर तो नहीं कर रहा है.
कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी
शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बीते दिन कोरोना कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. आज शिमला के लिए गाइडलाइन जारी की गई जिसमें बिना काम के आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि वैक्सीन लगाने, टेस्ट करवाने ओर रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए आ जा सकते हैं. इसके अलावा निर्माण कार्यो में लगे लोग भी आ जा सकते हैं. जिले में ढाबा, रेस्टोरेंट, मोबाइल रिचार्ज शॉप, मेडिकल शॉप, टायर पंचर की दुकानें खुली रहेंगी. यहां काम करने वाले कर्मियों को दुकान मालिक से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा. इसके अलावा बसों में 50 फीसदी तक ही यात्री सफर कर सकते हैं.
कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने कहा कि निजी गाड़ियों में भी लोग 50 फीसदी नियम के तहत बैठ सकते हैं. किसान-बागवानों को भी अपना कार्य करने की छूट रहेगी. इसके अलावा सराकरी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे. बैंक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम खुले रहेंगे. यहां पर भी केवल 50 फीसदी स्टाफ ही ऑफिस में आएगा. उन्होंने कहा कि जिले में होटल खुले रहेंगे औ यहां पर्यटन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही पर्यटकों या लोगों को ठहराया जा सकता है. इसके अलावा बार और ठेके बंद रहेंगे. इन आदेशों का पालन करवाने के लिए पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं. जो उल्लंघन करता नजर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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