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नेपाली मूल के व्यक्ति को 5 साल कठोर कारवास की सजा, जानें क्या है पूरा मामला? - शिमला क्राइम न्यूज

Shimla Crime News: रामपुर की अदालत ने नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के आरोप में नेपाली मूल के व्यक्ति को दोषी ठहराया और 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. मामला 28 मार्च 2022 का है. आरोपी ने शराब के नशे में 7 वर्षीय मासूम के साथ अश्लील हरकतें की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 9, 2024, 9:30 AM IST

Updated : Jan 9, 2024, 10:53 AM IST

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में नेपाली मूल के व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया. रामपुर की अदालत ने नेपाली मूल के आरोपी कमल बहादुर को 5 साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28 मार्च 2022 को 7 वर्षीय पीड़िता अपने ही घर अपने भाई के साथ खेल रही थी. इस दौरान उनकी माता गांव के किसी घर में गई हुई थी. जब वह वापस आई तो उसे घर पर उसकी बेटी नहीं मिली. तब उसके बेटे ने उसे बताया कि एक नेपाली व्यक्ति बच्ची को उठाकर जंगल की तफर ले गया. जब उसने रोकने की कोशिश की तो नेपाली व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया.

जिसके बाद परिजन पीड़िता की तलाश में जंगल की ओर गए तो देखा कि एक नेपाली व्यक्ति ने बच्ची को गोद में उठा रखा है और वह शराब के नशे में था. परिजनों ने बच्ची को उससे छुड़ाया. जिसके बाद नाबालिग पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसको गोद में उठा कर गलत हरकत कर रहा था. जिसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस थाना रामपुर में दर्ज करवाई.

मामले में अभियोग की तफ्तीश एएसआई चेत राम ने अमल में लाई. अदालत ने कुल 14 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कमल बहादुर को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल व कमल चंदेल ने की.

ये भी पढ़ें: पुलिस कर्मी समेत चिट्टा रखने के चार दोषियों को एक साल की सजा, 20-20 हजार रुपये जुर्माना

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में नेपाली मूल के व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया. रामपुर की अदालत ने नेपाली मूल के आरोपी कमल बहादुर को 5 साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28 मार्च 2022 को 7 वर्षीय पीड़िता अपने ही घर अपने भाई के साथ खेल रही थी. इस दौरान उनकी माता गांव के किसी घर में गई हुई थी. जब वह वापस आई तो उसे घर पर उसकी बेटी नहीं मिली. तब उसके बेटे ने उसे बताया कि एक नेपाली व्यक्ति बच्ची को उठाकर जंगल की तफर ले गया. जब उसने रोकने की कोशिश की तो नेपाली व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया.

जिसके बाद परिजन पीड़िता की तलाश में जंगल की ओर गए तो देखा कि एक नेपाली व्यक्ति ने बच्ची को गोद में उठा रखा है और वह शराब के नशे में था. परिजनों ने बच्ची को उससे छुड़ाया. जिसके बाद नाबालिग पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसको गोद में उठा कर गलत हरकत कर रहा था. जिसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस थाना रामपुर में दर्ज करवाई.

मामले में अभियोग की तफ्तीश एएसआई चेत राम ने अमल में लाई. अदालत ने कुल 14 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कमल बहादुर को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल व कमल चंदेल ने की.

ये भी पढ़ें: पुलिस कर्मी समेत चिट्टा रखने के चार दोषियों को एक साल की सजा, 20-20 हजार रुपये जुर्माना

Last Updated : Jan 9, 2024, 10:53 AM IST
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