शिमला: विधानसभा में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के धारा-118 पर किए गए सवाल पर सीएम जयराम ठाकुर सदन में लिखित जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश में धारा-118 में कोई संशोधन नहीं होगा. इस धारा को खत्म करने का सरकार का कोई विचार नहीं है.
बता दें कि कुछ समय से प्रदेश में धारा-118 को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रहीं थी. इन सभी आशंकाओं को राज्य सरकार ने दूर किया है. सदन में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. अर्की विधानसभा से चुनकर आए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का सवाल था कि क्या सरकार हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 में संशोधन करने या इसे समाप्त करने का विचार कर रही है?
यदि ऐसा विचार है तो क्या इससे प्रदेश के लोगों के हितों को नुकसान होगा और इसमें संशोधन करने से प्रदेश सरकार और हिमाचल के लोगों को क्या लाभ होने की संभावना है? लिखित जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं है.
विधानसभा में कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी सोमवार को ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भूमि मुजारा कानून की धारा 118 पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन अरुण जेटली के शोकोद्गार के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होने की वजह से इस पर आज चर्चा नहीं हो सकी. मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस विषय पर चर्चा संभावित है.