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रामपुर में प्रशासन ने तय किया ऑटो रिक्शा का किराया, 3 सवारियों को बिठाने की अनुमति - ऑटो यूनियन रामपुर

उपमंडल रामपुर प्रशासन और ऑटो यूनियन के किराए और अन्य समस्याओं को लेकर बैठक आयोजन किया गया. इस बैठकी की अध्यक्षता रामपुर एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने की. एसडीएम रामपुर ने कहा कि ऑटो चालकों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

SDM rampur
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Published : Nov 4, 2020, 3:55 PM IST

रामपुर: जिला प्रशासन और ऑटो यूनियन के किराए और अन्य समस्याओं को लेकर बैठक आयोजन किया गया. इस बैठकी की अध्यक्षता रामपुर एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने की. एसडीएम रामपुर ने कहा कि ऑटो चालकों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

अगर कोई ऑटो चालक ऑवरलोडिंग करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऑटो में नियमों के अनुसार तीन लोगों को ही बैठने की इजाजत रहेगी. वहीं, खनेरी अस्पताल से रामपुर तक का ऑटो में 20 रुपये किराया निर्धारित किया गया है.

वीडियो.

साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ऑटो चालकों को एक दिसंबर से लोगों से किराया लेने के लिए टिकट का प्रबंध करना होगा, जिसमें बुकिंग के लिए लाल टिकट और आम किराया के लिए नीले रंग का टिकट बनानी होगी, ताकि ऑटो चालकों के मनमानी पर तुरंत शिकायत की जा सके.

टिकट में ऑटो चालक का नाम, मोबाइल नंबर लिखना भी जरूरी है. ओवर लोडिंग और अधिक किराया वसूलने की शिकायत आने पर ऑटो चालकों को शिकायतकर्ता को 500 रुपए भी देना होगा. इसके अलावा ऑटो चालकों को महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल, पुराना बस अड्डे और न्यू बस अड्डे के पास लोगों की सुविधा के लिए रात्रि सेवाएं भी देनी होंगी, ताकि लोगों को परेशानी न हो.

पढ़ें: अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लेने पर उद्धव सरकार पर भड़कीं कंगना रनौत, किए कई सवाल

रामपुर: जिला प्रशासन और ऑटो यूनियन के किराए और अन्य समस्याओं को लेकर बैठक आयोजन किया गया. इस बैठकी की अध्यक्षता रामपुर एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने की. एसडीएम रामपुर ने कहा कि ऑटो चालकों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

अगर कोई ऑटो चालक ऑवरलोडिंग करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऑटो में नियमों के अनुसार तीन लोगों को ही बैठने की इजाजत रहेगी. वहीं, खनेरी अस्पताल से रामपुर तक का ऑटो में 20 रुपये किराया निर्धारित किया गया है.

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साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ऑटो चालकों को एक दिसंबर से लोगों से किराया लेने के लिए टिकट का प्रबंध करना होगा, जिसमें बुकिंग के लिए लाल टिकट और आम किराया के लिए नीले रंग का टिकट बनानी होगी, ताकि ऑटो चालकों के मनमानी पर तुरंत शिकायत की जा सके.

टिकट में ऑटो चालक का नाम, मोबाइल नंबर लिखना भी जरूरी है. ओवर लोडिंग और अधिक किराया वसूलने की शिकायत आने पर ऑटो चालकों को शिकायतकर्ता को 500 रुपए भी देना होगा. इसके अलावा ऑटो चालकों को महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल, पुराना बस अड्डे और न्यू बस अड्डे के पास लोगों की सुविधा के लिए रात्रि सेवाएं भी देनी होंगी, ताकि लोगों को परेशानी न हो.

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