ETV Bharat / state

बड़ी खबर: गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले में फिजिकल हियरिंग में होगी सजा पर बहस

author img

By

Published : May 11, 2021, 3:34 PM IST

Updated : May 11, 2021, 5:42 PM IST

गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले में उर्फ नीलू को अब फिजिकल हियरिंग के दौरान सजा सुनाई जा सकती है. मंगलवार को इस मामले में सजा सुनाए जाने संबंधी फैसला होना था. अब शिमला की विशेष अदालत कोर्ट खुलने के बाद ही सजा पर फैसला लेगी.

gudiya rape and murder case
गुड़िया केस में फिजिकल हियरिंग में ही होगा सजा का एलान

शिमला: गुड़िया केस के दोषी अनिल कुमार उर्फ नीलू को अब फिजिकल हियरिंग के दौरान सजा पर बहस होगी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी अधीनस्थ अदालतें आगामी आदेश तक बंद हैं. मंगलवार को इस मामले में सजा सुनाए जाने संबंधी फैसला होना था. अदालत ने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई तय की थी. बताया जा रहा है कि अब शिमला की विशेष अदालत खुलने के बाद ही सजा पर फैसला लेगी.

बता दें कि दुष्कर्म और हत्याकांड में अदालत नीलू को दोषी करार दे चुकी है. इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में नीलू की सजा पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इससे पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी नीलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)1, 376 ए, 302 और पॉक्‍सों अधिनियिम की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया है.

रेयरेस्ट ऑफ रेयर है मामला

एडवोकेट रौशन लाल ठाकुर ने कहा कि यह अपराध जघन्य है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर है. हालांकि कोर्ट तथ्यों के आधार पर ही सजा सुनाएगा. जो धाराएं लगी हैं उनके अनुसार दोषी को फांसी की भी हो सकती है. इसके अलावा कोर्ट उम्रकैद की सजा भी सुना सकता है. जब यह मामला अदालत के सामने आया था. उस समय जिला बार एसोसिएशन ने आरोपी के पक्ष से मुकदमा नहीं लड़ने का निर्णय लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान चार साल पहले के इस मामले में नीलू को दोषी ठहरा देने के बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में दोषी को सजा 11 मई को सुनाई जाएगी. सीबीआई की ओर से अदालत में घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों के सैंपल की नीलू के डीएनए से मिलान को कोर्ट ने महत्‍वपूर्ण सबूत माना.

ये भी पढ़ें: प्रदेश में बढ़ा कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा, एक सप्ताह में हुए 102455 टेस्ट

शिमला: गुड़िया केस के दोषी अनिल कुमार उर्फ नीलू को अब फिजिकल हियरिंग के दौरान सजा पर बहस होगी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी अधीनस्थ अदालतें आगामी आदेश तक बंद हैं. मंगलवार को इस मामले में सजा सुनाए जाने संबंधी फैसला होना था. अदालत ने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई तय की थी. बताया जा रहा है कि अब शिमला की विशेष अदालत खुलने के बाद ही सजा पर फैसला लेगी.

बता दें कि दुष्कर्म और हत्याकांड में अदालत नीलू को दोषी करार दे चुकी है. इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में नीलू की सजा पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इससे पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी नीलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)1, 376 ए, 302 और पॉक्‍सों अधिनियिम की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया है.

रेयरेस्ट ऑफ रेयर है मामला

एडवोकेट रौशन लाल ठाकुर ने कहा कि यह अपराध जघन्य है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर है. हालांकि कोर्ट तथ्यों के आधार पर ही सजा सुनाएगा. जो धाराएं लगी हैं उनके अनुसार दोषी को फांसी की भी हो सकती है. इसके अलावा कोर्ट उम्रकैद की सजा भी सुना सकता है. जब यह मामला अदालत के सामने आया था. उस समय जिला बार एसोसिएशन ने आरोपी के पक्ष से मुकदमा नहीं लड़ने का निर्णय लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान चार साल पहले के इस मामले में नीलू को दोषी ठहरा देने के बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में दोषी को सजा 11 मई को सुनाई जाएगी. सीबीआई की ओर से अदालत में घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों के सैंपल की नीलू के डीएनए से मिलान को कोर्ट ने महत्‍वपूर्ण सबूत माना.

ये भी पढ़ें: प्रदेश में बढ़ा कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा, एक सप्ताह में हुए 102455 टेस्ट

Last Updated : May 11, 2021, 5:42 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.