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TGT सरप्लस शिक्षकों पर लागू होंगे पीटीआर नियम, स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर दी जाएगी नियुक्ति

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Published : Nov 24, 2019, 11:08 AM IST

बता दें कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में टीजीटी शिक्षक डेपुटेशन या नियुक्ति लेकर एक ही स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है.

TGT सरप्लस शिक्षकों पर लागू होंगे पीटीआर नियम

शिमला: प्रदेश के स्कूलों में अब टीजीटी की नियुक्ति छात्रों की संख्या के आधार पर ही की जाएगी. यानि जिस स्कूल में छात्रों की संख्या जितनी होगी उसी के आधार पर एक- दो या इससे अधिक टीजीटी शिक्षक स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे.

शिक्षा विभाग जल्द ही टीजीटी सरप्लस शिक्षकों पर पीटीआर( प्यूपिल टीचर रेशियो) नियम लागू कर उन पर गाज गिराने जा रहा है. शिक्षा विभाग की ओर से इस नियम को लागू करने के लिए सरकार से भी मंजूरी मांगी गई है अब सरकार की मंजूरी मिलते ही टीजीटी शिक्षकों पर पीटीआर नियम लागू कर उप निदेशकों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह सर प्लस शिक्षकों को खुद ही खाली स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं है वहां तैनाती दे.

वीडियो.

बता दें कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में टीजीटी शिक्षक डेपुटेशन या नियुक्ति लेकर एक ही स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है.

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी है और अनुमति मिलते ही जिला स्तर पर जहां-जहां स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां उपनिदेशक शिक्षकों के पद भर पाएंगे. पीटीआर नियम के लागू होने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार ही स्कूलों में शिक्षक होंगे. इसके साथ ही छठवीं से लेकर 10वीं तक छात्रों को अलग-अलग सेक्शन में भी आवंटित किया जाएगा. सेक्शन वाइज स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.

शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं वहां शिक्षकों की तैनाती करना है. ज्यादा शिक्षक शहरी क्षेत्रों में ही काफी समय से डेरा जमाए हुए हैं ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है.

नए नियम के अनुसार टीजीटी शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती की जाएगी उसमें छठवीं से लेकर आठवीं तक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा. वहीं 36 से 70 तक 2 सेक्शन, 71से 105 में तीन और 106 से 140 में 4 सेक्शन बनाए जाएंगे. वहीं नवीं और दसवीं में 1से 60 में एक सेक्शन, 61 से 120 में दो, वहीं 121 से 180 में 3,181 से 240 में 4 सेक्शन बनाए जाएंगे. हर सेक्शन में छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षक की तैनाती की जाएगी.

ये भी पढ़ें- किसे मिलेगा मंत्री पद...दिल्ली लौटने के बाद सीएम ने दिया ये बयान

शिमला: प्रदेश के स्कूलों में अब टीजीटी की नियुक्ति छात्रों की संख्या के आधार पर ही की जाएगी. यानि जिस स्कूल में छात्रों की संख्या जितनी होगी उसी के आधार पर एक- दो या इससे अधिक टीजीटी शिक्षक स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे.

शिक्षा विभाग जल्द ही टीजीटी सरप्लस शिक्षकों पर पीटीआर( प्यूपिल टीचर रेशियो) नियम लागू कर उन पर गाज गिराने जा रहा है. शिक्षा विभाग की ओर से इस नियम को लागू करने के लिए सरकार से भी मंजूरी मांगी गई है अब सरकार की मंजूरी मिलते ही टीजीटी शिक्षकों पर पीटीआर नियम लागू कर उप निदेशकों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह सर प्लस शिक्षकों को खुद ही खाली स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं है वहां तैनाती दे.

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बता दें कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में टीजीटी शिक्षक डेपुटेशन या नियुक्ति लेकर एक ही स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है.

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी है और अनुमति मिलते ही जिला स्तर पर जहां-जहां स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां उपनिदेशक शिक्षकों के पद भर पाएंगे. पीटीआर नियम के लागू होने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार ही स्कूलों में शिक्षक होंगे. इसके साथ ही छठवीं से लेकर 10वीं तक छात्रों को अलग-अलग सेक्शन में भी आवंटित किया जाएगा. सेक्शन वाइज स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.

शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं वहां शिक्षकों की तैनाती करना है. ज्यादा शिक्षक शहरी क्षेत्रों में ही काफी समय से डेरा जमाए हुए हैं ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है.

नए नियम के अनुसार टीजीटी शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती की जाएगी उसमें छठवीं से लेकर आठवीं तक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा. वहीं 36 से 70 तक 2 सेक्शन, 71से 105 में तीन और 106 से 140 में 4 सेक्शन बनाए जाएंगे. वहीं नवीं और दसवीं में 1से 60 में एक सेक्शन, 61 से 120 में दो, वहीं 121 से 180 में 3,181 से 240 में 4 सेक्शन बनाए जाएंगे. हर सेक्शन में छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षक की तैनाती की जाएगी.

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Intro:प्रदेश के स्कूलों में अब टीजीटी की नियुक्ति छात्रों की संख्या के आधार पर ही की जाएगी। यानी जिस स्कूल में छात्रों की संख्या जितनी होगी उसी के आधार पर एक- दो या इससे अधिक टीजीटी शिक्षक स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही टीजीटी सरप्लस शिक्षकों पर पीटीआर( प्यूपिल टीचर रेश्यो) नियम लागू कर उन पर गाज गिराने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से इस नियम को लागू करने के लिए सरकार से भी मंजूरी मांगी गई है अब सरकार की मंजूरी मिलते ही टीजीटी शिक्षकों पर पीटीआर नियम लागू कर उप निदेशकों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह सर प्लस शिक्षकों को खुद ही खाली स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं है वहां तैनाती दे।


Body:बता दें कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में टीजीटी शिक्षक डेपुटेशन या नियुक्ति लेकर एक ही स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी है और अनुमति मिलते ही जिला स्तर पर जहां-जहां स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां उपनिदेशक शिक्षकों के पद भर पाएंगे। पीटीआर नियम के लागू होने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार ही स्कूलों में शिक्षक होंगे। इसके साथ ही छठवीं से लेकर 10वीं तक छात्रों को अलग-अलग सेक्शन में भी आवंटित किया जाएगा। सेक्शन वाइज स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं वहां शिक्षकों की तैनाती करना है। ज्यादा शिक्षक शहरी क्षेत्रों में ही काफी समय से डेरा जमाए हुए हैं ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है।


Conclusion:नए नियम के अनुसार टीजीटी शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती की जाएगी उसमें छठवीं से लेकर आठवीं तक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। वहीं 36 से 70 तक 2 सेक्शन,71से 105 में तीन और 106 से 140 में 4 सेक्शन बनाए जाएंगे। वहीं नवीं और दसवीं में 1से 60 में एक सेक्शन, 61 से 120 में दो, वहीं 121 से 180 में 3,181 से 240 में 4 सेक्शन बनाए जाएंगे.। हर सेक्शन में छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षक की तैनाती की जाएगी।
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