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कांगड़ाः रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी, जानिये क्या है वजह - उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति

जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने जिले में कुछ पाबंदियां लगा दी हैं. सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाले इन दफ्तरों में 50% लोग ही उपस्थित रह सकेंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह में 5 से ज्यादा करोना मरीज पाए जाते हैं तो उस जगह को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा.

people will be banned from leaving the houses in kangra
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Published : Apr 20, 2021, 9:29 PM IST

कांगड़ा: जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने जिले में कुछ पाबंदियां लगा दी हैं. जिसमें आज रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. इसी के साथ शनिवार व रविवार के दिन भी लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना पड़ेगा.

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने दी जानकारी

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिसमें से दवाइयां राशन, दूध, दहीं आदि की दुकानों को खुला रखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि शनिवार व रविवार को सरकारी दफ्तरों सहित प्राइवेट ऑफिस भी पूरी तरह से बंद रहेंगे.

वीडियो.

दफ्तरों में 50% लोग ही रहेंगे उपस्थित

सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाले इन दफ्तरों में 50% लोग ही उपस्थित रह सकेंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह में 5 से ज्यादा करोना मरीज पाए जाते हैं तो उस जगह को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन को और पुख्ता बनाने के लिए सब डिविजनल स्तर पर जो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं व 24 घंटे काम करेंगे.उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व पंजाब तथा कुंभ मेले से वापस आने वाले लोग 7 दिनों तक अपने घरों में रहेंगे. 7 दिनों के बाद उन्हें आरटीपीसी टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए पंचायत अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

उन्होंने बताया कि सिर्फ शादि समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. 23 अप्रैल से मंदिरों को भी लोगों के दर्शनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और मंदिरों में जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान पूजा-अर्चना होती थी. उसी प्रकार से पूजा की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान लोगों को जिला में आने या जिले से बाहर जाने के लिए किसी भी तरह के पास या परमिशन की जरूरत नहीं होगी.

खुले रहेंगे होटल

लोग सुचारू रूप से स्टेट के बाहर व जिले के बाहर से आ जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि होटलों को भी बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन होटल के स्टाफ को 15 दिनों के बाद अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि टूरिस्ट के आवागमन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. उन्हें किसी भी तरह के पास या परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि शादियों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग अप्लाई कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब होगा फाइव डे वीक, सरकार ने बढ़ाई बंदिशें...जानें क्या हैं महत्वपूर्ण निर्णय

कांगड़ा: जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने जिले में कुछ पाबंदियां लगा दी हैं. जिसमें आज रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. इसी के साथ शनिवार व रविवार के दिन भी लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना पड़ेगा.

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने दी जानकारी

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिसमें से दवाइयां राशन, दूध, दहीं आदि की दुकानों को खुला रखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि शनिवार व रविवार को सरकारी दफ्तरों सहित प्राइवेट ऑफिस भी पूरी तरह से बंद रहेंगे.

वीडियो.

दफ्तरों में 50% लोग ही रहेंगे उपस्थित

सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाले इन दफ्तरों में 50% लोग ही उपस्थित रह सकेंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह में 5 से ज्यादा करोना मरीज पाए जाते हैं तो उस जगह को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन को और पुख्ता बनाने के लिए सब डिविजनल स्तर पर जो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं व 24 घंटे काम करेंगे.उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व पंजाब तथा कुंभ मेले से वापस आने वाले लोग 7 दिनों तक अपने घरों में रहेंगे. 7 दिनों के बाद उन्हें आरटीपीसी टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए पंचायत अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

उन्होंने बताया कि सिर्फ शादि समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. 23 अप्रैल से मंदिरों को भी लोगों के दर्शनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और मंदिरों में जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान पूजा-अर्चना होती थी. उसी प्रकार से पूजा की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान लोगों को जिला में आने या जिले से बाहर जाने के लिए किसी भी तरह के पास या परमिशन की जरूरत नहीं होगी.

खुले रहेंगे होटल

लोग सुचारू रूप से स्टेट के बाहर व जिले के बाहर से आ जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि होटलों को भी बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन होटल के स्टाफ को 15 दिनों के बाद अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि टूरिस्ट के आवागमन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. उन्हें किसी भी तरह के पास या परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि शादियों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग अप्लाई कर सकते हैं.

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