शिमला: हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग में रिटायर्ड पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति का निर्णय लिया है. ताकि राजस्व विभाग में लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके. सरकार ने पटवारी के लिए 25 हजार, कानूनगो को 30 हजार और नायब तहसीलदार के लिए 35 हजार मानदेय तय किया गया है.
रिटायर्ड कर्मचारियों की होगी नियुक्ति: हिमाचल में लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने रिटायर्ड लोगों की सेवा का फैसला किया है. इसके लिए राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को रिइंप्लायमेंट दिया जाएगा. जिसमें सरकार विभाग से सेवानिवृत हो चुके पटवारी, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की नियुक्ति करेगी. प्रदेश सरकार ने इन सभी वर्ग के कर्मचारियों को मानदेय निर्धारित किया है. जिसमें पटवारी को 25 हजार, कानूनगो को 30 हजार और नायब तहसीलदार के लिए 35 हजार मानदेय तय किया गया है. राजस्व विभाग में रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सरकार ने नियम और शर्तें भी तय की है. इसी के आधार पर राजस्व विभाग जरूरत के हिसाब से पटवार सर्कल, कानूनगो सर्कल और सब तहसील और तहसीलों में रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी.
अस्थायी होगी नियुक्ति: प्रदेश में राजस्व विभाग में लंबित मामलों को निपटाने के लिए सरकार अस्थायी तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी. ये रिटायर्ड कर्मचारी सभी डीसी और डिविजनल कमिश्नर को आदेश जारी किए गए हैं. इसके अतिरिक्त एक महीने की सेवा के बाद एक दिन की कैजुअल लीव के पात्र होंगे. नियुक्त होने वाले सभी पटवारी, कानूनगो व नायब तहसीलदार ऐसे पटवार सर्कल में नियुक्त की जाएगी, जहां राजस्व मामलों की पेंडेंसी अधिक होगी. इसी तरह से विज्ञापन वाली तारीख के दिन रिटायर्ड कर्मचारी की आयु 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त सरकार ने नियुक्ति के लिए कई अन्य नियम और शर्तें भी तय की है.
सरकार के आदेशों का विरोध: प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने इसका कड़ा विरोध किया है. महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि राजस्व विभाग में रिटायर्ड लोगों को रिइंप्लायमेंट देने का निर्णय व्यावहारिक ही नहीं लग रहा है. हालांकि, सरकार इस बारे में नियम और शर्तें भी निर्धारित की है. इन नियमों और शर्तों पर चर्चा करने के बाद सरकार के समक्ष मामला उठाया जाएगा.
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