शिमला: कोरोना वायरस को लेकर 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन लागू है. हिमाचल में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू है. इस बीच सोमवार 20 जनवरी से ट्रैफिक को लेकर नए नियम जारी किए जा रहे हैं. इसके तहत अब इंरजेंसे के लिए निजी वाहन सिर्फ कर्फ्यू पास या फिर परमिट के साथ चल सकेंगी.
दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद से स्वास्थय विभाग में हड़कंप मच गया है. ऐसे में कोरोना संक्रम पर कैसे काबू पाया जा सके इसके लिए सरकार विभिन्न तरह के उपायों में जुटी है. इसी सिलिसिले में परहन विभाग ने सोमवार से वाहनों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.
अब कर्फ्यू के दौरान वाहन में कुल दो लोग सवार हो सकेंगे. वाहन में अगली सीट पर एक और पिछली सीट पर भी एक ही व्यक्ति बैठ सकता है. दोपहिया वाहनों में सिर्फ एक ही व्यक्ति को अनुमति होगी वह भी यदि कर्फ्यू पास होने पर ही व्यक्ति कहीं आ और जा सकता है.
जानकारी देते हुए एसपी शिमला ओमापति जम्वाल ने बताया कि वो सेवाएं जो एक्सेम्पट कैटेगरी में आती हैं उनको ऑफिस से घर व घर से ऑफिस आने जाने के लिए चौपहिया सरकारी गाड़ी या सरकार द्वारा हायर की गई गाड़ी ही मान्य होगी. इस में भी ड्राइवर के अतिरिक्त तीन लोग ही मान्य होंगे. कृप्या विभाग द्वारा जारी आईकार्ड भी साथ रखें. एसपी ने बताया साथ आई कार्ड साथ रख कर चले और बेवजह पुलिस से ना उलझें.
बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों को संख्या 39 है और कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 23 पहुंच गई है. इसके अलावा प्रदेश में अबतक 11 मरीज ठीक हो गए हैं जबकि 20 अस्पताल में हैं और इनमें चार का प्रदेश के बाहर इलाज चल रहा है. इस महामारी से प्रदेश में एक शख्स की मौत हुई है.
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