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हिमाचल में आज से नई बंदिशें लागू, शादी विवाह में और बढ़ी पाबंदियां - कोरोना कर्फ्यू

हिमाचल में लागू कोरोना कर्फ्यू में आज से नई पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. नए निर्देशों के तहत आज से किसी भी विवाह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हाॅल, टेंट हाउस, आउटसाइड कैटरिंग और डीजे/बैंड को किराये पर लेने की अनुमति नहीं होगी. हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खोलने की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी.

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Published : May 17, 2021, 8:36 AM IST

Updated : May 17, 2021, 10:24 AM IST

शिमला: हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है. पहले कर्फ्यू 17 मई तक ही था, जिसे प्रदेश कैबिनेट ने और आगे बढ़ा दिया है. जिसके चलते आज से प्रदेश में नए निर्देशों के साथ कर्फ्यू को लागू किए जाने के आदेश दिए गए हैं.

विवाह कार्यक्रमों पर बढ़ी पाबंदियां

इसके तहत आज से किसी भी विवाह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हाॅल, टेंट हाउस, आउटसाइड कैटरिंग और डीजे/बैंड को किराये पर लेने की अनुमति नहीं होगी. विवाह कार्यक्रम केवल घरों या न्यायालय में 20 लोगों की पाबंदी के साथ ही सम्पन्न होंगे. विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होगी.

क्या क्या रहेगा खुला, जाने यहां
आज से अब हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खोलने की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी. ये दुकानें सभी दिनों में जरूरी सामान की दुकानों की तीन घंटे की मियाद के साथ ही खुलेंगी और बंद होंगी. नए आदेश लागू होने से पहले रविवार को पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को आदेश सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें : हिमाचल में एक दिन में रिकॉर्ड 70 लोगों की कोरोना से मौत, 4974 लोग हुए स्वस्थ

शिमला: हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है. पहले कर्फ्यू 17 मई तक ही था, जिसे प्रदेश कैबिनेट ने और आगे बढ़ा दिया है. जिसके चलते आज से प्रदेश में नए निर्देशों के साथ कर्फ्यू को लागू किए जाने के आदेश दिए गए हैं.

विवाह कार्यक्रमों पर बढ़ी पाबंदियां

इसके तहत आज से किसी भी विवाह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हाॅल, टेंट हाउस, आउटसाइड कैटरिंग और डीजे/बैंड को किराये पर लेने की अनुमति नहीं होगी. विवाह कार्यक्रम केवल घरों या न्यायालय में 20 लोगों की पाबंदी के साथ ही सम्पन्न होंगे. विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होगी.

क्या क्या रहेगा खुला, जाने यहां
आज से अब हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खोलने की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी. ये दुकानें सभी दिनों में जरूरी सामान की दुकानों की तीन घंटे की मियाद के साथ ही खुलेंगी और बंद होंगी. नए आदेश लागू होने से पहले रविवार को पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को आदेश सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं.

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Last Updated : May 17, 2021, 10:24 AM IST
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