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उपचुनावः इस दिन तक देनी होगी स्टार प्रचारकों की सूची, पोलिंग एजेंट इस बात का दें ध्यान

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Published : Sep 26, 2019, 2:32 PM IST

राजनीतिक दलों को 29 सितंबर तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची देनी होगी. राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी एजेंटों को मतदान आरंभ होने से एक घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचना भी अनिवार्य होगा.

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शिमलाः प्रदेश उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को 29 सितंबर तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची देनी होगी. जानकारी देते मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि उम्मीदवार रैली, जनसभाओं, वाहनों के प्रयोग और अन्य सभी चुनाव प्रचार संबंधी स्वीकृतियां सुविधा ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं.

उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत राजनीतिक दलों से उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरने के दिन केवल तीन वाहन और अधिकतम पांच व्यक्तियों को अपने साथ लाने का आग्रह किया. चुनाव व्यय के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को चुनाव प्रचार अभियान के दौरान व्यय रजिस्टर को कम से कम तीन बार संबंधित चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी एजेंटों को मतदान आरंभ होने से एक घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचना भी अनिवार्य होगा.

पढ़ेंः पच्छाद सीट पर कांग्रेस का 'दूल्हा' तैयार ! भाजपा में टिकट के कई दावेदार

शिमलाः प्रदेश उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को 29 सितंबर तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची देनी होगी. जानकारी देते मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि उम्मीदवार रैली, जनसभाओं, वाहनों के प्रयोग और अन्य सभी चुनाव प्रचार संबंधी स्वीकृतियां सुविधा ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं.

उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत राजनीतिक दलों से उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरने के दिन केवल तीन वाहन और अधिकतम पांच व्यक्तियों को अपने साथ लाने का आग्रह किया. चुनाव व्यय के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को चुनाव प्रचार अभियान के दौरान व्यय रजिस्टर को कम से कम तीन बार संबंधित चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी एजेंटों को मतदान आरंभ होने से एक घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचना भी अनिवार्य होगा.

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Intro:Body:राजनीतिक दलों को 29 सितंबर तक देनी होगी स्टार प्रचारकों की सूची

शिमला. प्रदेश उपचुनावों को लेकर राजनीतिक दलों को 29 सितंबर तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची देनी होगी. यह बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कही. उन्होंने कहा कि उम्मीदवार रैली, जनसभाओं, वाहनों के प्रयोग तथा अन्य सभी चुनाव प्रचार संबंधी स्वीकृतियां सुविधा ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत राजनीतिक दलों से उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरने के दिन केवल तीन वाहन तथा अधिकतम पांच व्यक्तियों को अपने साथ लाने का आग्रह किया। चुनाव व्यय के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को चुनाव प्रचार अभियान के दौरान व्यय रजिस्टर को कम से कम तीन बार संबंधित चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी एजेंटों को मतदान आरंभ होने से एक घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचना भी अनिवार्य होगा।
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