शिमला/रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किनौर स्थित रामपुर अदालत में हत्या के आरोप में कैद एक व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास और 25000 रूपये जुर्माना अदा करना होगा. आरोपी पर जेबीटी अध्यापक की निर्मम हत्या का आरोप था.
जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने शेष राम निवासी कुल्लू को जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का साधारण कारावास और भुगतना करना होगा. जबकि, आईपीसी की धारा-201 के तहत भी 2 साल का साधारण कारावास व 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
बता दें कि पुलिस ने शेष राम को आनी के ही गुगरी प्राथमिक पाठशाला के जेबीटी अध्यापक करमचंद की निर्मम हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 19 अगस्त 2016 को शेष राम ने स्कूल से घर जा रहे जेबीटी करमचंद को मेहमानी पर बुलाया और साथ में शराब की बोतल भी लाने के लिए कहा. शेष राम ने योजना बना कर शाम को अपने बच्चों को पड़ोसी के घर भेज दिया. जिसके बाद शेष राम ने देर रात जेबीटी करमचंद का दराट से गला काटकर और सर को दड़ से अलग कर शव को प्लास्टिक की बोरी में डालकर दूर घासनी में फेंक दिया. हत्या करने के बाद शेष राम फरार हो गया था.
वहीं, कुछ समय बाद स्थानीय महिला ने घासनी में शव को देखा था. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. उसके बाद पुलिस इस हत्या की जांच में जुटी और शेष राम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.