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हत्या के आरोपी को उम्रकैद और जुर्माना, शिक्षक का सिर धड़ से कर दिया था अलग - अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किनौर स्थित रामपुर अदालत में जेबीटी अध्यापक की निर्मम हत्या के आरोप में कैद एक व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास और 25000 रूपये जुर्माना अदा करना होगा. न्यायालय ने विभिन्न सबूतों के आधार पर शेष राम को दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई है.

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Published : May 8, 2019, 11:55 AM IST

Updated : May 8, 2019, 1:00 PM IST

शिमला/रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किनौर स्थित रामपुर अदालत में हत्या के आरोप में कैद एक व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास और 25000 रूपये जुर्माना अदा करना होगा. आरोपी पर जेबीटी अध्यापक की निर्मम हत्या का आरोप था.

जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने शेष राम निवासी कुल्लू को जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का साधारण कारावास और भुगतना करना होगा. जबकि, आईपीसी की धारा-201 के तहत भी 2 साल का साधारण कारावास व 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

बता दें कि पुलिस ने शेष राम को आनी के ही गुगरी प्राथमिक पाठशाला के जेबीटी अध्यापक करमचंद की निर्मम हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 19 अगस्त 2016 को शेष राम ने स्कूल से घर जा रहे जेबीटी करमचंद को मेहमानी पर बुलाया और साथ में शराब की बोतल भी लाने के लिए कहा. शेष राम ने योजना बना कर शाम को अपने बच्चों को पड़ोसी के घर भेज दिया. जिसके बाद शेष राम ने देर रात जेबीटी करमचंद का दराट से गला काटकर और सर को दड़ से अलग कर शव को प्लास्टिक की बोरी में डालकर दूर घासनी में फेंक दिया. हत्या करने के बाद शेष राम फरार हो गया था.

वहीं, कुछ समय बाद स्थानीय महिला ने घासनी में शव को देखा था. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. उसके बाद पुलिस इस हत्या की जांच में जुटी और शेष राम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

शिमला/रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किनौर स्थित रामपुर अदालत में हत्या के आरोप में कैद एक व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास और 25000 रूपये जुर्माना अदा करना होगा. आरोपी पर जेबीटी अध्यापक की निर्मम हत्या का आरोप था.

जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने शेष राम निवासी कुल्लू को जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का साधारण कारावास और भुगतना करना होगा. जबकि, आईपीसी की धारा-201 के तहत भी 2 साल का साधारण कारावास व 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

बता दें कि पुलिस ने शेष राम को आनी के ही गुगरी प्राथमिक पाठशाला के जेबीटी अध्यापक करमचंद की निर्मम हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 19 अगस्त 2016 को शेष राम ने स्कूल से घर जा रहे जेबीटी करमचंद को मेहमानी पर बुलाया और साथ में शराब की बोतल भी लाने के लिए कहा. शेष राम ने योजना बना कर शाम को अपने बच्चों को पड़ोसी के घर भेज दिया. जिसके बाद शेष राम ने देर रात जेबीटी करमचंद का दराट से गला काटकर और सर को दड़ से अलग कर शव को प्लास्टिक की बोरी में डालकर दूर घासनी में फेंक दिया. हत्या करने के बाद शेष राम फरार हो गया था.

वहीं, कुछ समय बाद स्थानीय महिला ने घासनी में शव को देखा था. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. उसके बाद पुलिस इस हत्या की जांच में जुटी और शेष राम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा

 रामपुर बुशहर, 8 मई मीनाक्षी 
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किनौर स्थित रामपुर अदालत ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास की सजा और 25000  रूपए जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपी पर जेबीटी अध्यापक की निर्मम हत्या का आरोप था । न्यायालय ने शेष राम पुत्र समतू राम निवासी टिपरी डाकघर डहर तहसील आनी जिला कुल्लू को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 25000 रूपए की जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल का साधारण कारावास और भुगतना होगा । जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत 2 साल का साधारण कारावास व 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने शेष राम को आनी के ही गुगरी प्राथमिक पाठशाला के जेबीटी अध्यापक करमचंद की निर्मम हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शेष राम ने 19 अगस्त 2016 को जब जेबीटी करमचंद स्कूल से घर जा रहा था तो उसे मेहमानी पर पर बुलाया और साथ में शराब की बोतल भी लाने के लिए कहा। शेष राम ने योजना बना कर शाम को अपने बच्चों को पड़ोसी के घर भेज दिया । उस के बाद रात को जेबीटी करमचंद की दराट से गला रेतकर सर धड़ से अलग कर दिया और शव को प्लास्टिक की बोरी में दूर घासनी में फेंक दिया । कुछ समय बाद स्थानीय महिला भागमली घास के लिए घासनी में गई तो उसे दुर्गंध आने लगी। इस पर जब उसने देखा तो लाश मिली। इसकी सूचना उसने स्थानीय प्रधान लाजवंती को दी। उसके बाद पुलिस इस हत्या की जांच में जुटी और शेष राम को हत्या के आरोप मव गिरफ्तार किया। हत्या करने के बाद वह फरार हो गया था। न्यायालय ने विभिन्न सबूतों के आधार पर शेष राम को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई 
Last Updated : May 8, 2019, 1:00 PM IST
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