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SOP जारी होने के बाद भी नहीं खुले होटल, पर्यटन गतिविधियों के लिए एंट्री वैन

हिमाचल पर्यटन विभाग ने प्रदेश में होटल और रेस्तरां को खोलने के लिए एसओपी जारी कर दी हैं. रेस्तरां, होटल से ग्राहक के जाने के बाद सीट को सेनिटाइज करना जरूरी होगा. मास्क और ग्लब्ज पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा एक ही परिवार के सदस्य होटल या रेस्तरां में जाते हैं तो उन्हें टेबल शेयर करने की छूट दी गई है.

Shimla Restaurant
शिमला रेस्तरां
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Published : Jun 10, 2020, 5:24 PM IST

Updated : Jun 15, 2020, 5:30 PM IST

शिमला: प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश में होटल और रेस्तरां को खोलने के लिए एसओपी जारी कर दी हैं. अधिसूचना के आधार पर बुधवार को प्रदेश में होटल ओर रेस्तरां खोले जाने थे, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद भी आज राजधानी में होटल ओर रेस्तरां को नहीं खोला गया है.

शिमला में आज ना तो निजी रेस्तरां में लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया और ना ही एचपीटीडीसी के रेस्तरां लोगों के लिए खोले गए हैं.इसके साथ पर्यटन गतिविधियों के लिए होटल में एंट्री पूरी तरह से बैन रखी गई है. साथ ही बच्चों, होटल ओर रेस्तरां और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट में जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है.

पर्यटन विभाग की की ओर से जारी की गई एसओपी

  • रेस्तरां, होटल से ग्राहक के जाने के बाद सीट को सेनिटाइज करना जरूरी होगा.
  • मास्क और ग्लब्ज पहनना अनिवार्य होगा.
  • कंटेनमेंट जोन में होटल रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी.
  • आरोग्य सेतु एप मोबाइल फोन पर डाउनलोड करने पर ही होटल और रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी.
  • इसके अलावा रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के साथ ही होटल के कर्मचारियों और हर आने जाने वाले गेस्ट की थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी होगा.
  • होटल के बाथरुम में गेस्ट के कपड़े धोने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और पेमेंट के साथ ही फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरना होगा.
  • होटल में ठहरे व्यक्ति से मिलने बाहर से कोई नहीं आ सकता.

इसके अलावा एक ही परिवार के सदस्य होटल या रेस्तरां में जाते हैं तो उन्हें टेबल शेयर करने की छूट दी गई है. इसके साथ ही मैन्यू कार्ड और बर्तन भी डिस्पोजेबल रखने होंगे. ग्राहकों के बीच बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों में दूरी रखनी होगी. होटल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.

शिमला: प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश में होटल और रेस्तरां को खोलने के लिए एसओपी जारी कर दी हैं. अधिसूचना के आधार पर बुधवार को प्रदेश में होटल ओर रेस्तरां खोले जाने थे, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद भी आज राजधानी में होटल ओर रेस्तरां को नहीं खोला गया है.

शिमला में आज ना तो निजी रेस्तरां में लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया और ना ही एचपीटीडीसी के रेस्तरां लोगों के लिए खोले गए हैं.इसके साथ पर्यटन गतिविधियों के लिए होटल में एंट्री पूरी तरह से बैन रखी गई है. साथ ही बच्चों, होटल ओर रेस्तरां और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट में जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है.

पर्यटन विभाग की की ओर से जारी की गई एसओपी

  • रेस्तरां, होटल से ग्राहक के जाने के बाद सीट को सेनिटाइज करना जरूरी होगा.
  • मास्क और ग्लब्ज पहनना अनिवार्य होगा.
  • कंटेनमेंट जोन में होटल रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी.
  • आरोग्य सेतु एप मोबाइल फोन पर डाउनलोड करने पर ही होटल और रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी.
  • इसके अलावा रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के साथ ही होटल के कर्मचारियों और हर आने जाने वाले गेस्ट की थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी होगा.
  • होटल के बाथरुम में गेस्ट के कपड़े धोने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और पेमेंट के साथ ही फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरना होगा.
  • होटल में ठहरे व्यक्ति से मिलने बाहर से कोई नहीं आ सकता.

इसके अलावा एक ही परिवार के सदस्य होटल या रेस्तरां में जाते हैं तो उन्हें टेबल शेयर करने की छूट दी गई है. इसके साथ ही मैन्यू कार्ड और बर्तन भी डिस्पोजेबल रखने होंगे. ग्राहकों के बीच बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों में दूरी रखनी होगी. होटल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.

Last Updated : Jun 15, 2020, 5:30 PM IST
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