शिमला: हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 'समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज' विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेशभर में 10 साल तक की सभी बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता खोलकर उन्हें भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पहुंचाना है.
ब्याज दर में 0.20% की बढ़ोतरी: डाक सेवाएं हिमाचल प्रदेश परिमंडल शिमला के निदेशक बीशन सिंह ने बताया कि सरकार ने 1 जनवरी से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8 प्रतिशत के बजाय 8.20 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा. निदेशक बीशन सिंह ने कहा कि अगर कोई भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो नजदीकी डाकघर में बेटी नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं. इस स्कीम के जरिए आसानी से बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार हो जाएगा, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित होगा.
250 से खुलेगा खाता: बीशन सिंह ने कहा कि जन्म से 10 साल की उम्र तक ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है. एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा दो लड़कियों का खाता खोला जा सकता है. जुड़वां या तीन बेटियों के एक साथ जन्म के मामलों में दो से ज्यादा खाते खोले जा सकते हैं. कम से कम 250 रुपए से खाता खोला जा सकता है. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 लाख 50 हजार तक जमा करवाए जा सकते हैं. यह खाता बालिका के जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के केवाईसी के साथ आसानी खोला जा सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत इस निवेश का दावा किया जा सकता है.
15 साल तक जमा करवा सकते हैं राशि: निदेशक बीशन सिंह ने बताया कि 15 साल की अवधि पूरी होने तक इस खाते में राशि जमा की जा सकती है और परिपक्वता अवधि खाता खोलने की तारीख 21 साल के बाद होगी. बालिका की उम्र 18 साल होने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर शिक्षा के उद्देश्य से खाते में उपलब्ध राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक की निकासी की अनुमति दी जा सकती है. हर वित्तीय वर्ष के लास्ट में खाते में ब्याज जमा किया जाएगा. अति अनुकंपा के आधार पर खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे कि मेडिकल के आधार पर.
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