शिमला: विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. इस बारे में सड़क के दोनों ओर किए गए अवैध अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता चंद्र कांत शर्मा ने सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर बनाई इमारतों को हटाने की मांग की है, जिस पर खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार सहित पीडब्ल्यूडी, डीसी मंडी व एसडीएम करसोग को नोटिस जारी कर याचिका में उठाए गए सवालों पर जवाब दायर करने के आदेश जारी किए हैं.
प्रार्थी के मुताबिक तत्तापानी एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है. ऐसे में उनका कई बार तत्तापानी में आना हुआ, लेकिन यहां पर गाड़ी पार्क करने के लिए हर बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस समस्या को लेकर जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो जानकारी मिली कि तत्तापानी में सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जे किए गए हैं. इस पर प्रार्थी ने राजस्व विभाग से जानकारी एकत्रित की तो पाया कि उप तहसील बगशाड जिला मंडी के अंतर्गत मुहाल तत्तापानी में सड़क के साथ खसरा नंबर 173 में अवैध कब्जा किया गया है. जिस खसरा नंबर की मालिक प्रदेश सरकार है.
ऐसे में उक्त खसरा नंबर पर निजी लोगों द्वारा किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता हैं. प्रार्थी के मुताबिक इस बारे में पंचायत सचिव से भी जानकारी जुटाई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि स्थानीय लोगों ने सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जे किए गए हैं. जिस कारण तत्तापानी में उक्त स्थान पर सड़क काफी तंग है. ऐसे में तत्तापानी में धार्मिक कार्यों से आने वाले पर्यटकों को पार्किंग के लिए स्थान न मिलने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
प्रार्थी ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोर्ट से खसरा नंबर 173 से अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की गुहार लगाई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है.