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कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर हुई थी ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने कर दी रद्द - विधायक राजेश धमार्णी

घुमारवीं के कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर की गई टीचर की ट्रांसफर रद्द कर दी गई है. जानें क्या है पूरा मामला...

Himachal High Court News
हिमाचल हाई कोर्ट (फाइल फोटो).
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Published : Mar 22, 2023, 8:17 PM IST

Updated : Mar 26, 2023, 8:46 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर की गई ट्रांसफर रद्द कर दी है. विधायक राजेश धमार्णी की सिफारिश पर एक शिक्षक का तबादला किया गया था. इस बारे में हाई कोर्ट के समक्ष जब रिकार्ड पेश किया गया तो अदालत ने पाया कि प्रार्थी शशि कुमार का तबादला विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर समताना स्कूल से बसंतपुर स्कूल किया गया है. अदालत ने इसे गलत पाया और तबादला आदेश रद्द कर दिया.

अदालत के समक्ष रखे गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी शशि कुमार टीजीटी के तौर पर पिछले ढाई साल से समताना स्कूल में सेवाएं दे रहा था. वहीं, इस मामले में प्रतिवादी को एडजस्ट करने के लिए उसका तबादला शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले बसंतपुर स्कूल में कर दिया गया. तबादले के लिए कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री कार्यालय से नोट जारी किया गया था. सीएम ऑफिस से नोट आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तबादला आदेश जारी कर दिए थे.

प्रार्थी शशि कुमार इस तबादला आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट आया था. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसे राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है. शिक्षा विभाग के पास याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी.

विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश के बाद ही शिक्षा विभाग ने तबादला नीति के विरुद्ध उसका स्थानांतरण बसंतपुर स्कूल में किया है. प्रार्थी का कहना था कि इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है. प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से हैं जबकि उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत अध्यापक के तबादले की सिफारिश किसी दूसरे विधानसभा के लिए की है. दलील दी गई कि राजनीतिक द्वेष के चलते किए गए तबादला आदेश हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हैं. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी के तबाोदला आदेश को रद्द करने का निर्णय सुनाया.

Also Read: Himachal Budget Session: 7वें दिन जनमंच से लेकर पूर्व सरकार की योजनाओं पर उठे सवाल, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर की गई ट्रांसफर रद्द कर दी है. विधायक राजेश धमार्णी की सिफारिश पर एक शिक्षक का तबादला किया गया था. इस बारे में हाई कोर्ट के समक्ष जब रिकार्ड पेश किया गया तो अदालत ने पाया कि प्रार्थी शशि कुमार का तबादला विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर समताना स्कूल से बसंतपुर स्कूल किया गया है. अदालत ने इसे गलत पाया और तबादला आदेश रद्द कर दिया.

अदालत के समक्ष रखे गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी शशि कुमार टीजीटी के तौर पर पिछले ढाई साल से समताना स्कूल में सेवाएं दे रहा था. वहीं, इस मामले में प्रतिवादी को एडजस्ट करने के लिए उसका तबादला शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले बसंतपुर स्कूल में कर दिया गया. तबादले के लिए कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री कार्यालय से नोट जारी किया गया था. सीएम ऑफिस से नोट आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तबादला आदेश जारी कर दिए थे.

प्रार्थी शशि कुमार इस तबादला आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट आया था. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसे राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है. शिक्षा विभाग के पास याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी.

विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश के बाद ही शिक्षा विभाग ने तबादला नीति के विरुद्ध उसका स्थानांतरण बसंतपुर स्कूल में किया है. प्रार्थी का कहना था कि इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है. प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से हैं जबकि उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत अध्यापक के तबादले की सिफारिश किसी दूसरे विधानसभा के लिए की है. दलील दी गई कि राजनीतिक द्वेष के चलते किए गए तबादला आदेश हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हैं. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी के तबाोदला आदेश को रद्द करने का निर्णय सुनाया.

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Last Updated : Mar 26, 2023, 8:46 PM IST
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