शिमला: न्यायाधीश वीके शर्मा (सेवा निवृत) की पेंशन घटाए जाने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी न्यायाधीश वीके शर्मा की दायर याचिका पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किये हैं.
न्यायाधीश वीके शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी पेंशन में राज्य सरकार ने गलत तरीके से काटौती कर दी. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को 29 दिसंबर 2014 को प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया था और उनकी सेलरी 80 हजार रूपये प्रतिमाह फिक्स की गई थी. 27 फरवरी 2015 को प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के पद की शपथ ली थी. आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 से 2 जुलाई 2019 तक प्रार्थी की सेलरी से 40 हजार रूपये पेंशन गलत तरीके से काट दी.
अदालत को बताया गया कि 30 अक्तूबर 2018 को केन्द्र सरकार ने प्रार्थी की सेलरी 2,25,000 रूपये प्रतिमाह बढाई, जबकि राज्य सरकार ने प्रार्थी कि सेलरी पेंशन घटा कर 1,12,500 रूपये ही फिक्स की. हाई कोर्ट ने इस मामले कि सुनवाई के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले कि अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की गई है.